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आगरा: उद्यमी सहित नौ के खिलाफ करोड़ों की धोखाधड़ी का मुकदमा, पुलिस ने शुरू की विवेचना

Wed, 09 Jun 2021 12:14 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Wed, 09 Jun 2021 12:14 AM IST
सार

थाना सिकंदरा के प्रभारी निरीक्षक कमलेश सिंह ने बताया कि दर्ज कराए मुकदमे के मुताबिक, प्रोफेसर कॉलोनी निवासी मुकेश बैनारा वर्तमान में जयपुर में रह रहे हैं। वह और आरोपी विवेक बैनारा आपस में रिश्तेदार एवं व्यापारिक साझीदार थे। 

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Fraud Of Nine Crores By Agra Top Entrepreneurs Case Filed
investigation

विस्तार

अदालत के आदेश पर थाना सिकंदरा में प्रमुख उद्यमी विवेक बैनारा सहित सात नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में साझीदार एवं रिश्तेदार मुकेश बैनारा ने ही करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। विवेचना के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। 

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मुकदमा 24 मार्च को थाना सिकंदरा में लिखा गया। प्रोफेसर कॉलोनी निवासी मुकेश बैनारा ने दर्ज कराया है। इसमें विवेक बैनारा, विपिन जैन, अमर कुमार, भावेश, चंद्रिका, मुकेश, मैसर्स पारिचेम रेस एवं अज्ञात प्रतिनिधि, आरटी सुपर टेक एवं अज्ञात अधिकृत प्रतिनिधि, बैनारा बैयरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड का चौकीदार को आरोपी बनाया है। 
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थाना सिकंदरा के प्रभारी निरीक्षक कमलेश सिंह ने बताया कि दर्ज कराए मुकदमे के मुताबिक, प्रोफेसर कॉलोनी निवासी मुकेश बैनारा वर्तमान में जयपुर में रह रहे हैं। वह और आरोपी विवेक बैनारा आपस में रिश्तेदार एवं व्यापारिक साझीदार थे। मुकेश दो कंपनी बैनारा वाल्वस और बैनारा स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर व डायरेक्टर हैं।

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निरीक्षक कमलेश सिंह के मुताबिक, मुकदमे में कहा गया है कि वर्ष 2016 में विवेक बैनारा ने उन्हें संयुक्त मार्केटिंग का प्रस्ताव दिया, इससे कि खर्चों में कटौती के साथ ही व्यापार में वृद्धि हो सके। प्रस्ताव पर उनकी सहमति के बाद उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की विवेक बैनारा की कंपनी की निगरानी में बिक्री होने साथ उससे होने वाले लाभांश में 50 फीसदी हिस्सा उन्हें मिलना था। 

आरोप है कि विवेक बैनारा ने उन्हें खाली चेक, फॉर्म आदि पर हस्ताक्षर करा लिए। उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए कंपनी के पुराने कर्मचारियों को हटा दिया। धोखा देकर कंपनी कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उनके द्वारा हस्ताक्षर किए खाली चेक और फॉर्म आदि का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने अपने चेक वापस मांगे। मगर, उन्होंने लौटाए नहीं। 

उन्होंने जून 2020 में विवेक बैनारा को नोटिस भी दिया। उनकी कंपनी के प्लांट और मशीनरी जिनकी कीमत एक करोड़ रुपये से ज्यादा है, वह भी विवेक बैनारा नहीं लौटा रहे हैं। मुकेश बैनारा के अनुसार जीएसटी और आयकर विभाग के उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसको लेकर चार मार्च को वह अरतौनी स्थित फैक्टरी पर गए थे। मगर, चौकीदार ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। धमकी देकर भगा दिया। उन्होंने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा धारा 420, 406, 468, 471, 477-ए, 384, 504, 506, 120बी में दर्ज किया गया है। निरीक्षक का कहना है कि आरोपी  फैक्टरी मालिक से बयान लेने सोमवार और मंगलवार को टीम भेजी गई है। विवेचना की जा रही है। दोनों साझीदार में विवाद है। साक्ष्य संकलन के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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