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Agra News: गैर इरादतन ने हत्या के दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना
Fri, 06 Dec 2024 11:27 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 06 Dec 2024 11:27 PM IST
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कासगंज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खान जीशान मसूद ने गैर इरादतन हत्या के दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
सदर कोतवाली पुलिस ने बंसीलाल निवासी नागौर राजस्थान के खिलाफ 24 साल पहले गैर इरादातन हत्या की धाराओं में मुकद्दमा दर्ज कर जेल भेजा। पुलिस ने मामले की विवेचना कर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। अभियोजन अधिकारी ने आरोपी को दोष सिद्ध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनते हुए 10 हजार का जुर्माना भी लगाया।
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सदर कोतवाली पुलिस ने बंसीलाल निवासी नागौर राजस्थान के खिलाफ 24 साल पहले गैर इरादातन हत्या की धाराओं में मुकद्दमा दर्ज कर जेल भेजा। पुलिस ने मामले की विवेचना कर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। अभियोजन अधिकारी ने आरोपी को दोष सिद्ध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनते हुए 10 हजार का जुर्माना भी लगाया।
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