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Agra News: कृषि यंत्र पाने के लिए किसान करें आवेदन
Fri, 17 Jan 2025 07:18 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 17 Jan 2025 07:18 PM IST
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- 30 जनवरी तक कृषि विभाग करेगा आवेदन स्वीकार
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्डयू एवं सबमिशन आन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों के लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। 30 जनवरी तक कृषि विभाग आवेदन स्वीकार करेगा।
उप कृषि निदेशक नरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कृषि यंत्रों के आवेदन के लिए सभी प्रकार के फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत और कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थी का चयन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। कृषि यंत्रों के लिए पंजीकृत किसान और कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए ग्रामीण उद्यमी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने पर और ई- लाटरी में चयनित न होने वाले संबंधित कृषकों को जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी। 10 हजार से एक लाख रुपये तक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए जमानत धनराशि 2500 रुपये और एक लाख से अधिक अनुदान के लिए जमानत धनराशि पांच हजार रुपये तय की गई है।
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मैनपुरी। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्डयू एवं सबमिशन आन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों के लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। 30 जनवरी तक कृषि विभाग आवेदन स्वीकार करेगा।
उप कृषि निदेशक नरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कृषि यंत्रों के आवेदन के लिए सभी प्रकार के फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत और कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थी का चयन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। कृषि यंत्रों के लिए पंजीकृत किसान और कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए ग्रामीण उद्यमी आवेदन कर सकते हैं।
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आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने पर और ई- लाटरी में चयनित न होने वाले संबंधित कृषकों को जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी। 10 हजार से एक लाख रुपये तक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए जमानत धनराशि 2500 रुपये और एक लाख से अधिक अनुदान के लिए जमानत धनराशि पांच हजार रुपये तय की गई है।
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