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Agra News: एक्सप्रेसवे पर चल रहा था ट्रक, जाजऊ में कटा 98 हजार का चालान, जानें पूरा मामला

Fri, 09 Sep 2022 02:05 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 09 Sep 2022 02:05 PM IST
सार

आरटीओ में एक माह में दस से ज्यादा ऐसे मामले आते हैं, जिनकी शिकायत होती है कि उनकी गाड़ी उक्त टोल से नहीं गुजरी मगर उनके पास ओवरलोडिंग या ओवर स्पीड का चालान पहुंच गया। 

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Fake challan being sent from toll plaza Agra News
चालान - फोटो : amar ujala

विस्तार

आगरा के कई टोल प्लाजा से ओवरलोडिंग वाहनों की सूची में गड़बड़ी की जा रही है। इसका खामियाजा वाहन संचालकों को उठाना पड़ रहा है। आरटीओ इसी सूची के आधार पर ऐसे वाहनों के चालान करते हैं। एक ही नंबर की दो गाड़ियों का संचालन भी ऐसे चालान से प्रकाश में आ रहा है। अब जाजऊ टोल से एक वाहन स्वामी का 98 हजार रुपये का चालान ओवरलोडिंग में भेज दिया गया। 

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जिले में ओवरलोडिंग, अवैध खनन, ओवर स्पीड के चालान के लिए वाहनों के नंबरों की सूची टोल प्लाजा प्रबंधन आरटीओ को भेजते हैं। जाजऊ, सैंया, रायभा सहित कई टोल प्लाजा से नियमित ऐसे वाहनों की सूची आरटीओ भेजी जाती है। आरटीओ में एक माह में दस से ज्यादा ऐसे मामले आते हैं, जिनकी शिकायत होती है कि उनकी गाड़ी उक्त टोल से नहीं गुजरी मगर उनके पास ओवरलोडिंग या ओवर स्पीड का चालान पहुंच गया। 
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ताजनगरी के हरिमोहन शर्मा ने बताया कि उनका ट्रक संख्या आरजे-11-जीबी-0660 पर 23 मई की रात को ओवरलोडिंग में 98 हजार रुपये का चालान घर पहुंचा। उनका कहना है कि इस रात उनकी गाड़ी कानपुर आलू लादकर गई थी। रात्रि 2:10 बजे अनंतराम टोल की टोल रसीद है। इसी समय गाड़ी जाजऊ टोल कैसे पहुंच सकती है। उन्होंने इसकी शिकायत आरटीओ से की है। 

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मलपुरा के किसान का भी कटा चालान

मलपुरा के किसान बेदराम के ट्रोला का चालान ओवरलोडिंग में 25 जून को जाजऊ टोल से 40 हजार रुपये का काटा गया, जबकि उस दौरान उनकी गाड़ी घर पर खड़ी थी। उन्होंने काफी समझाया मगर आरटीओ में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 

कमेटी जांच के बाद भेजती है रिपोर्ट

आरटीओ प्रवर्तन कपिलदेव सिंह ने बताया कि ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग सहित अन्य मामलों में जो सूची टोल प्लाजा से भेजी जाती है। उसी के आधार पर चालान जनरेट किए जाते हैं। फर्जी चालान नहीं होते हैं। इस तरह की गड़बड़ियों की शिकायतों की जांच जोन कमेटी करती है। कमेटी टोल व पीड़ित दोनों के साक्ष्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट मुख्यालय भेजती है। मुख्यालय से चालान निरस्त होता है। 

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