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तीन तलाकः एटा में हुई पहली गिरफ्तारी, पुलिस ने जेल भेजा आरोपी
Thu, 10 Oct 2019 12:14 AM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, एटा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, एटा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Thu, 10 Oct 2019 12:14 AM IST
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पुलिस की गिरफ्त में तीन तलाक देने वाला आरोपी पति
- फोटो : अमर उजाला
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तीन तलाक कानून बनने के बाद जिले में पहली गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपी को बुधवार को जेल भेज दिया। इस मामले में थाना अवागढ़ में मुकदमा दर्ज कराया गया था। तलाक पीड़िता की ओर से पति सहित सात ससुरालीजनों को आरोपी बनाया गया।
पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसएसपी सुनील कुमार सिंह ने वार्ता के दौरान कहा कि थाना अवागढ़ में तीन तलाक पीड़िता की ओर से 21 जुलाई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
इस मामले में पति मोनू शाह पुत्र मोहम्मद रफीक शाह निवासी सुखदेव नगर थाना कोतवाली व जिला मथुरा हाल निवासी वसुंधरा थाना अवागढ़ सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया।
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पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसएसपी सुनील कुमार सिंह ने वार्ता के दौरान कहा कि थाना अवागढ़ में तीन तलाक पीड़िता की ओर से 21 जुलाई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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इस मामले में पति मोनू शाह पुत्र मोहम्मद रफीक शाह निवासी सुखदेव नगर थाना कोतवाली व जिला मथुरा हाल निवासी वसुंधरा थाना अवागढ़ सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया।
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पीड़िता का आरोप था कि पति सहित अन्य ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे, मांग पूरी नहीं होने पर पति ने तीन बार तलाक-तलाक बोलकर अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी मोनू शाह भूमिगत हो गया।
इसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रभारी निरीक्षक अजीत सिंह को टीम सहित लगाया गया। टीम ने बुधवार की रोडवेज बस स्टेंड से सुबह छह बजे आरोपी को दबोच लिया। यह पहला आरोपी है, जो तीन तलाक के मामले में जेल भेजा गया है।
इसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रभारी निरीक्षक अजीत सिंह को टीम सहित लगाया गया। टीम ने बुधवार की रोडवेज बस स्टेंड से सुबह छह बजे आरोपी को दबोच लिया। यह पहला आरोपी है, जो तीन तलाक के मामले में जेल भेजा गया है।