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यूपी: आगरा में प्लॉट खरीदने से पहले जरा सोच लें...इस कॉलोनी पर चला बुलडोजर; एडीए के प्रवर्तन दल ने की कार्रवाई
Tue, 19 Dec 2023 08:21 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 19 Dec 2023 08:21 PM IST
सार
आगरा विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दल ने 5.50 बीघा जमीन पर बन रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। इस कॉलोनी के निर्माण से पहले न तो अनुमति ली गई और नाहीं नक्शा पास कराया गया था।
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अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करता बुलडोजर।
- फोटो : संवाद
विस्तार
आगरा विकास प्राधिकरण ने जलेसर रोड पर मौजा नादऊ में 5.50 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। इस कॉलोनी का निर्माण एसएसडी पब्लिक स्कूल के पास राकेश बघेल करा रहे थे। मंगलवार दोपहर में एडीए के प्रवर्तन दल ने बुलडोजर से निर्माणाधीन कॉलोनी की सड़क और इन्फ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कराया गया।
एडीए के प्रवर्तन प्रभारी ने बताया कि नादऊ में 5.50 बीघा जमीन पर नाली, सड़क, बिजली के पोल का निर्माण कर लिया था। निर्माणकर्ता राकेश बघेल को 25 अगस्त को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन वह न अनुमति दिखा सके, न नक्शा पास करने की स्वीकृति। उन्हें निर्माण रोकने के लिए लगातार नोटिस दिए गए, लेकिन काम नहीं रोका गया। इस पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-51 उपधारा-3 के तहत निर्माण ध्वस्त कर दिया गया।
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अर्जुन नगर में अवैध निर्माण किया सील
शाहगंज वार्ड के तहत अर्जुन नगर में रावत हॉस्पिटल के पास नक्शा पास कराए बिना किए जा रहे अवैध निर्माण को एडीए ने सील कर दिया। वासुदेव गुप्ता की ओर से यह निर्माण कराया जा रहा था, जिसे प्रभारी प्रवर्तन ने सहायक अभियंता के नेतृत्व में सील कराया।
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एडीए के प्रवर्तन प्रभारी ने बताया कि नादऊ में 5.50 बीघा जमीन पर नाली, सड़क, बिजली के पोल का निर्माण कर लिया था। निर्माणकर्ता राकेश बघेल को 25 अगस्त को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन वह न अनुमति दिखा सके, न नक्शा पास करने की स्वीकृति। उन्हें निर्माण रोकने के लिए लगातार नोटिस दिए गए, लेकिन काम नहीं रोका गया। इस पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-51 उपधारा-3 के तहत निर्माण ध्वस्त कर दिया गया।
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अर्जुन नगर में अवैध निर्माण किया सील
शाहगंज वार्ड के तहत अर्जुन नगर में रावत हॉस्पिटल के पास नक्शा पास कराए बिना किए जा रहे अवैध निर्माण को एडीए ने सील कर दिया। वासुदेव गुप्ता की ओर से यह निर्माण कराया जा रहा था, जिसे प्रभारी प्रवर्तन ने सहायक अभियंता के नेतृत्व में सील कराया।
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