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Agra News: किशोरी को ले जाने वाले को दो साल की सजा
Sat, 19 Oct 2024 11:25 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 19 Oct 2024 11:25 PM IST
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मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र से सात साल पहले एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दो साल की सजा सुनाई है। उस पर 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
थाना घिरोर क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी को वर्ष 2016 में राजीव उर्फ राजू यादव निवासी नगला केहरी थाना घिरोर बहला फुसलाकर भगा ले गया था। किशोरी के पिता ने राजू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करके राजू के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर राजू को किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने शिवम राजपूत को दो साल की सजा सुनाकर 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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थाना घिरोर क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी को वर्ष 2016 में राजीव उर्फ राजू यादव निवासी नगला केहरी थाना घिरोर बहला फुसलाकर भगा ले गया था। किशोरी के पिता ने राजू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करके राजू के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर राजू को किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने शिवम राजपूत को दो साल की सजा सुनाकर 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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