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दिन दहाड़े हत्या के आरेप में सात दोषी करार

Wed, 12 Aug 2020 11:18 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 12 Aug 2020 11:18 PM IST
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crime
मैनपुरी। कस्बा बेवर में सात साल पहले हुई एक हत्या के मामले में अपर जिला जज षष्टम शक्ति सिंह ने सात लोगों को दोषी पाया है। उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। हत्या के आरोपियों को जेल से अदालत में लाकर 17 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
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बेवर में 11 जनवरी 2013 को दिन में छिबरामऊ चुंगी के पास एक पक्ष द्वारा की गई फायरिंग से साहिबे आलम की मौत हो गई। साहिबे आलम के पुत्र शहंशाह आलम और तबज्जुम फायरिग की चपेट में आने से गंभीर रुप से घायल हो गए।
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घटना की रिपोर्ट शहंशाह आलम ने संजीव चौहान, उत्तम सिंह, सोनू भदौरिया, रवि चौहान, प्रदीप चौहान, अंशू बैस, हेम सिंह के खिलाफ दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच के बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज षष्टम शक्ति सिंह की कोर्ट में हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित घायलों के घटना के समर्थन में गवाही दी। गवाही के आधार पर सातों को साहिबे आलम की हत्या करने और दो लोगों को घायल करने का दोषी पाया गया। अपर जिला जज ने सातों को जेल भेज दिया। एडीजीसी संजीव चौहान ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। अपर जिला जज ने सजा सुनाने के लिए 17 अगस्त की तारीख तय कर दी है।

सेना में नौकरी करता था संजीव
हत्यारोपी संजीव चौहान सेना में नौकरी करता था। घटना के समय वह छुट्टी पर घर आया हुआ था। पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। वह बुधवार को जेल से और शेष आरोपी निर्णय सुनने के लिए घर से आए थे। शेष छह आरोपियों को हत्या और जानलेवा हमले में दोषी पाकर अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
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