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मैनपुरी में छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा

Thu, 04 Mar 2021 11:38 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 04 Mar 2021 11:38 PM IST
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crime in mainpuri
मैनपुरी। थाना बेवर क्षेत्र में पांच साल पहले किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने दोषी पाया है। बृहस्पतिवार को उसको तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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बेवर की रहने वाली एक किशोरी सात अगस्त 2015 की दोपहर स्कूल से घर जा रही थी। इटावा रोड पर बेवर के रहने वाले कमल मिश्रा ने उसको पकड़ लिया। उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर पास के खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर आ गए और कमल को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।
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किशोरी के पिता ने कमल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच करके चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने कमल केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। मुकदमे में हुई गवाही के आधार पर उसको छेड़छाड़ करने का दोषी पाया। उसको तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद उसको जेल भेजा गया है।
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पीड़िता को मिलेंगे तीन हजार रुपये
आरोपी कमल पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने बताया स्पेशल जज ने आदेश में लिया है कि जुर्माने की धनराशि में से तीन हजार रुपये पीड़िता किशोरी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।

किशोरी के बयानों पर हुई सजा
पीड़िता ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट में गवाही दी। उसने बताया आरोपी ने उसको पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की। उसको खेत में भी खींचने की कोशिश की। उसके विरोध करने पर सबक सिखाने की धमकी भी दी।
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