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न्याय पाना सभी का मौलिक अधिकार: अपर जिला जज

Tue, 04 Feb 2020 10:27 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 04 Feb 2020 10:27 PM IST
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court, shaheed mela
04एमएनपी-22-बेवर के शहीद मेले में विधिक साक्षरता शिविर में जानकारी देते अधिकारी - फोटो : MAINPURI
बेवर (मैनपुरी)। कानून का गलत उपयोग रोकना वकीलों का अधिकार है। छेड़छाड़, दुष्कर्म और दहेज एक्ट जैसे कानूनों का गलत उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इनका गलत उपयोग होने से पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी होती है। न्याय पाना सभी का मौलिक अधिकार है। यह बातें अपर जिला जज द्वितीय मनमोहन सिंह ने कहीं।
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शहीद मेला में हुए विधिक साक्षरता सम्मेलन में अपर जिला जज ने कहा हर आदमी को कानून की जानकारी होनी चाहिए। कानून की जानकारी होने पर वह उत्पीड़न से बचता है। विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिविल जज तरन्नुम खान ने कहा लोगों के लिए केस लड़ने से पहले समझौते का विकल्प खुला है। समस्याओं से बचने के लिए लोगों को समझौते का रास्ता अपनाना चाहिए। कानून में इसके लिए प्रावधान भी है। एफटीसी जज अवनीश गौतम ने कहा समाज सेवा द्वारा ही समाज सुरक्षित रहेगा। छोटे छोटे मामलों को तूल न देकर आपस में निपटाने का प्रयास करें। बाल संरक्षण अधिकारी अलका मिश्रा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला योजना की, सीएससी के जिला समन्वयक शिशुपाल सिंह ने जनसेवा केंद्रों पर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी।
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कार्यक्रम संयोजक विपिन कुमार चतुर्वेदी, डीजीसी फौजदारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। मेला प्रबंधक राज त्रिपाठी, शिवनंदनलाल चतुर्वेदी, पूरन सिंह राजपूत, रघुनंदनलाल चतुर्वेदी, गगनदीप तिवारी, राजीव गुप्ता, शिवनारायण दीक्षित, अन्नू दीक्षित, सतीश दीक्षित, भइयन शुक्ला मौजूद रहे।
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