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UP: पांच वर्षीय बालक को लूडो खिलाने के बहाने ले गया...फिर किया गंदा काम; कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

Fri, 02 May 2025 10:42 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 02 May 2025 10:42 AM IST
सार

पांच वर्ष के बालक के  साथ अप्राकृतिक कृत्य के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही  70 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। 
 

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court sentenced the accused of unnatural act with a five year old boy to 20 years of imprisonment
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लूडो खिलाने के बहाने पांच वर्षीय बालक को ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोप में अदालत ने थाना मलपुरा क्षेत्र प्रदीप को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने 20 साल कठोर कारावास के साथ 70 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।
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थाना मलपुरा में बालक के पिता ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 14 मई 2021 की रात 9.30 बजे उनके पांच वर्षीय पुत्र को आरोपी प्रदीप मोबाइल में लूडो खिलाने के बहाने से अपने घर ले गया। बेटे को बंधक बनाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से पुष्टि के लिए वादी उनकी पत्नी, पीड़ित बालक, डॉ. सुनील यादव, विवेचक सुशील कुमार, प्रधानाचार्य लोकेंद्र सिंह और पुलिस कर्मी नरेश सिंह को गवाही के लिए अदालत में पेश किया।
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