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Agra: पॉक्सो एक्ट के केस में गवाही नहीं देने पर बढ़ी विवेचक की मुश्किल, रोका गया वेतन; कोर्ट ने दिए आदेश

Sun, 19 Apr 2026 12:06 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 19 Apr 2026 12:06 PM IST
सार

पॉक्सो एक्ट के मामले में विवेचक जयकुमार को छोड़कर सभी गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है। विवेचक को अदालत में हाजिर होने के लिए अदालत ने कई बार प्रतिकूल आदेश पारित किए। इसके बाद भी वह गवाही दर्ज कराने नहीं आया। 

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Court ordered withholding of the Investigating Officer salary for failing to testify
कोर्ट ने दिए आदेश - फोटो : ANI

विस्तार

पॉक्सो एक्ट के मामले में गवाही देने विवेचक अदालत में नहीं आया। इस पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त और मुख्य कोषाधिकारी को विवेचक का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के आदेश दिए हैं।
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थाना जगदीशपुरा में 2021 में दर्ज पॉक्सो एक्ट व अन्य आरोपों का मुकदमा राज्य बनाम विवेक नागर उर्फ गटुआ के नाम से लंबित चल रहा है। विवेचक जयकुमार को छोड़कर सभी गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है। विवेचक को अदालत में हाजिर होने के लिए अदालत ने कई बार प्रतिकूल आदेश पारित किए। इसके बाद भी वह गवाही दर्ज कराने नहीं आया। 
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अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने यह आदेश दिए हैं। विवेचक जय कुमार का तैनाती स्थल साहिबाबाद जिला गाजियाबाद है। इसके साथ ही पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद को निर्देश दिए गए हैं कि विवेचक को 29 अप्रैल को अनिवार्य रूप से गाजियाबाद के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में गवाही के लिए हाजिर कराना सुनिश्चित करें।
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