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भाई की हत्या में बड़े भाई को आजीवन कारावास
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मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में मामूली विवाद में छोटे भाई की हत्या करने के दोष में बड़े भाई को अपर जिला जज तरुण कुमार सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने केे बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
थाना कुर्रा केे कुदैया निवासी अनिल कुमार का अपने बड़े भाई अरविंद कुमार से मकान की दीवार को लेकर विवाद चल रहा था। 29 मार्च 2016 की शाम को अरविंद ने दीवार गिरा दी। अनिल ने जब विरोध किया तो अरविंद ने उसकी तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। अनिल की पत्नी मुनीषा की सूचना पर कुदैया पहुंचे मुनीषा के पिता वीरेंद्र सिंह निवासी नगला रामलाल थाना कुर्रा ने अरविंद कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज तरुण कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से मृतक की पत्नी, वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने घटना के समर्थन में गवाही दी। गवाही के आधार पर अरविंद को अपने छोटे भाई अनिल की हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी अनूप कुमार यादव, मुकुल रायजादा ने आरोपी को कड़ी सजा देने की दलील दी। अपर जिला जज ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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तमंचा रखने में तीन साल की सजा
पुलिस ने अरविंद की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किया गया तमंचा भी बरामद कर लिया था। इसका मुकदमा भी अपर जिला जज की कोर्ट में चला। दोषी पाए जाने के बाद अपर जिला जज ने उसको तमंचा रखने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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थाना कुर्रा केे कुदैया निवासी अनिल कुमार का अपने बड़े भाई अरविंद कुमार से मकान की दीवार को लेकर विवाद चल रहा था। 29 मार्च 2016 की शाम को अरविंद ने दीवार गिरा दी। अनिल ने जब विरोध किया तो अरविंद ने उसकी तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। अनिल की पत्नी मुनीषा की सूचना पर कुदैया पहुंचे मुनीषा के पिता वीरेंद्र सिंह निवासी नगला रामलाल थाना कुर्रा ने अरविंद कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज तरुण कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से मृतक की पत्नी, वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने घटना के समर्थन में गवाही दी। गवाही के आधार पर अरविंद को अपने छोटे भाई अनिल की हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी अनूप कुमार यादव, मुकुल रायजादा ने आरोपी को कड़ी सजा देने की दलील दी। अपर जिला जज ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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तमंचा रखने में तीन साल की सजा
पुलिस ने अरविंद की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किया गया तमंचा भी बरामद कर लिया था। इसका मुकदमा भी अपर जिला जज की कोर्ट में चला। दोषी पाए जाने के बाद अपर जिला जज ने उसको तमंचा रखने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।