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Coronavirus: आगरा में लॉकडाउन, क्या बंद होगा, क्या खुला रहेगा, यहां जानें हर सवाल के जवाब
Mon, 23 Mar 2020 09:31 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Mon, 23 Mar 2020 09:31 AM IST
सार
लॉकडाउन का इस्तेमाल भारत में पहली बार हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा।
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आगरा में लॉकडाउन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर सरकार की घोषणा के बाद प्रशासन ने आगरा को 25 मार्च तक लॉकडाउन के निर्देश जारी कर दिए हैं। आम लोग केवल इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही बाहर निकल सकेंगे। सरकार की घोषणा के बाद प्रशासन ने लॉकडाउन का शत-प्रतिशत पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि करोना से सुरक्षा ही बचाव का सबसे सही तरीका है। लोग दूरी बनाकर रहें, इसके लिए जरूरी है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन किया जाए। जो भी व्यक्ति प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताए गए सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि मुख्य खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग, लीगल मेट्रोलॉजी विभाग और अन्य जिम्मेदार विभागों को दवा और राशन की कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि वो अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहें।
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जहां पर भी दुकानदार किसी तरह की मनमानी करता मिले तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने प्रिंट रेट पर ही दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और सभी पात्रों को राशन की आपूर्ति के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने कहा है कि लोग इस दौरान केवल तभी बाहर निकलें जब कोई बेहद इमरजेंसी हो।
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जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि करोना से सुरक्षा ही बचाव का सबसे सही तरीका है। लोग दूरी बनाकर रहें, इसके लिए जरूरी है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन किया जाए। जो भी व्यक्ति प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताए गए सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि मुख्य खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग, लीगल मेट्रोलॉजी विभाग और अन्य जिम्मेदार विभागों को दवा और राशन की कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि वो अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहें।
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जहां पर भी दुकानदार किसी तरह की मनमानी करता मिले तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने प्रिंट रेट पर ही दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और सभी पात्रों को राशन की आपूर्ति के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने कहा है कि लोग इस दौरान केवल तभी बाहर निकलें जब कोई बेहद इमरजेंसी हो।
लॉकडाउन में इन पर प्रतिबंध
- आपात स्थिति को छोड़कर घर में ही रहना होगा।
- टैक्सी, ऑटो-रिक्शा सहित सार्वजनिक, अंतरराज्यीय परिवहन पूरी तरह बंद रहेगा।
- सभी वाणिज्यिक व निजी प्रतिष्ठान, दुकानें, कार्यालय, कारखाने, शैक्षणिक संस्थान, रेस्टोरेंट, होटल बंद रहेंगे।
- सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन का पालन करेंगे। अत्यावश्यक एवं मूलभूत जरूरतों व सेवाओं के लिए ही बाहर निकल सकेंगे।
- सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं जुटेंगे।
- टैक्सी, ऑटो-रिक्शा सहित सार्वजनिक, अंतरराज्यीय परिवहन पूरी तरह बंद रहेगा।
- सभी वाणिज्यिक व निजी प्रतिष्ठान, दुकानें, कार्यालय, कारखाने, शैक्षणिक संस्थान, रेस्टोरेंट, होटल बंद रहेंगे।
- सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन का पालन करेंगे। अत्यावश्यक एवं मूलभूत जरूरतों व सेवाओं के लिए ही बाहर निकल सकेंगे।
- सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं जुटेंगे।
इन पर असर नहीं
- राशन दुकानें, बिजली-पानी के दफ्तर, फल-सब्जी, दूध, ब्रेड व डेयरी प्लांट, होम डिलीवरी का ई-कॉमर्स।
- अस्पताल, दवा की दुकानें, फायर ब्रिगेड।
- पेट्रोल पंप, सीएनजी एवं गैस एजेंसियां।
- बीमा कंपनियां, बैंक व एटीएम, पोस्ट ऑफिस। न्याय एवं सुधार सेवाएं।
- पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति।
- दूर संचार सेवा प्रदाता एवं अन्य संचार सेवाएं।
- अस्पताल, दवा की दुकानें, फायर ब्रिगेड।
- पेट्रोल पंप, सीएनजी एवं गैस एजेंसियां।
- बीमा कंपनियां, बैंक व एटीएम, पोस्ट ऑफिस। न्याय एवं सुधार सेवाएं।
- पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति।
- दूर संचार सेवा प्रदाता एवं अन्य संचार सेवाएं।