फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Case filed against 12 food vendors

मिलावट और बिना लाइसेंस कारोबार करने वाले 12 खाद्य विक्रेताओं पर मुकदमा

Mon, 04 Jul 2022 11:09 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 04 Jul 2022 11:09 PM IST
विज्ञापन
Case filed against 12 food vendors
मैनपुरी। बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थों की बिक्री और मिलावट करने पर 12 विक्रेताओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम के निरीक्षण के दौरान बिना लाइसेंस के कारोबार करते हुए विक्रेता मिले। टीम ने अन्य दुकानों से नमूने भी लेकर भेजा थे, जो जांच में फेल हो गए। अब शासन की स्वीकृति के बाद 12 विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है।
विज्ञापन

बीते दिनों में बिना लाइसेंस कारोबार करते मिले तीन लोगों के विरुद्ध एसीजेएम न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है। नौ विक्रेताओं के विरुद्ध खाद्य पदार्थों में सिंथेटिक रंगों की मिलावट करने के लिए मुकदमा दायर किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने संदेह के आधार पर नमूनों की जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट में ये नमूने हानिकारक पाए गए थे।
विज्ञापन

पांच लाख जुर्माने प्रावधान
सहायक आयुक्त द्वितीय खाद्य डॉ. टीआर रावत ने बताया कि हानिकारक पाए जाने वाले नमूनों के मामले में पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या छह माह की सजा या दोनों हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

यह मिले बिना लाइसेंस
-हरवेंद्र सिंह, चांदेश्वर रोड, आइसक्रीम फैक्टरी
-अजय कमार गुप्ता, गाड़ीवान, ऑयल मिल
-गौरव मिश्रा, दीवानी रोड, कोल्ड्रिंक की बिक्री
इन्होंने की मिलावट
-रोहित जैन, यादव मार्केट, मैनपुरी,रथ वनस्पति में सडन।
-रवींद्र सिंह, मैनपुरी, कचरी में अखाद्य रंग की मिलावट।
-आनंद कश्यप, देवामई, कुकिंग ऑयल में सडन।
-अरविंद सिंह चौहान, सिमरई, सरसों के तेल में कलर।
-जैनुल अली, बेवर, फ्रूजाइम सीरफ में सिंथेटिक कलर।
-विकास गुप्ता, कुरावली, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में सडन।
-नसीर, मोहल्ला गड्ढा भोगांव, सॉस में सिंथेटिक कलर ।
-आसिफ, करियानीम भोगांव, मल्टीविटामिन सीरप में कलर।
-अफरोज, ताल दरवाजा मैनपुरी, कचरी में रंग की मिलावट।
बिना लाइसेंस कारोबार और मिलावट करने पर 12 विक्रेताओं के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। अब एसीजेएम न्यायालय में मामले की सुनवाई होगी।
-डॉ. टीआर रावत, सहायक आयुक्त द्वितीय (खाद्य)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed