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आगरा में जुलूस निकालने का मामला: ओवैसी की पार्टी का पदाधिकारी गिरफ्तार, तीन मुकदमों में है नामजद

Sat, 21 Aug 2021 09:09 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 21 Aug 2021 09:09 PM IST
सार

सीओ छत्ता दीक्षा सिंह ने बताया कि इदरीश को गिरफ्तार कर लिया। वह तीन मुकदमों में आरोपी था। उसने भीड़ जुटाई थी। सोशल मीडिया पर मैसेज डाला था। जुलूस निकाला था।

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AIIM leader Idrish arrested in agra
आरोपी इदरीश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा के मंटोला से कलक्ट्रेट तक भीड़ जुटाकर जुलूस निकालने के मामले में दर्ज तीन मुकदमों में आरोपी इदरीश को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लीन (एआईआईएम) के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। 

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आरोप के मुताबिक उसने शहर मुफ्ती के खिलाफ दर्ज मुकदमे के विरोध में जुलूस निकाला था। पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से जमानत मिल गई। वहीं पुलिस अब अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है।
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15 अगस्त पर शाही जामा मस्जिद के अंदर झंडारोहण किया गया था, राष्ट्रगान भी गाया गया था। शहर मुफ्ती मजदुल खुबैब रूमी के बेटे हम्मदुल कुद्दुस ने मस्जिद के अंदर राष्ट्रगान का विरोध किया था। अगले दिन शहर मुफ्ती का एक ऑडियो वायरल हुआ था। 

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शहर मुफ्ती और उनके बेटे के खिलाफ दर्ज कराया गया है मुकदमा
इस पर इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष असलम कुरैशी ने शहर मुफ्ती और उनके बेटे के खिलाफ थाना मंटोला में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के विरोध में गुरुवार को मंटोला से कलक्ट्रेट तक जुलूस के रूप में सैकड़ों लोग पहुंचे थे। असलम कुरैशी पर कार्रवाई की मांग की थी।

इस जुलूस का वीडियो वायरल हो गया था। इस पर पुलिस ने तीन मुकदमे दर्ज किए। इसमें दो मंटोला और एक नाई की मंडी थाने में लिखा गया। इसमें नामजद आरोपी नई आबादी, करबला, न्यू आगरा निवासी इदरीश थे। 

सीओ छत्ता दीक्षा सिंह ने बताया कि इदरीश को गिरफ्तार कर लिया। वह तीन मुकदमों में आरोपी था। उसने भीड़ जुटाई थी। सोशल मीडिया पर मैसेज डाला था। जुलूस निकाला था। उधर, आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई। अधिवक्ता शफीक अहमद व अन्य ने तीनों मुकदमे में छह जमानती पेश किए जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

इनको किया गया है नामजद
थाना नाई की मंडी में एसआई विकास राना ने मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें जावेद कुरैशी, हाजी जमीलउद्दीन कुरैशी, मोहम्मद खलीक इलाही, मोहम्मद इदरीश, फैसल, बबलू उर्फ शहीद आलम, चांद, जब्बार, नासिर, हाजी मंसूर, अदनान कुरैशी, भोलू उर्फ खलील, परवेज, जीशान, सईद, सद्दाम, कामिल, इदरीश (2), नईम, फरमान, अब्दुल्ला, असलम, फारुक, शाकिर नामजद है, जबकि 150 अज्ञात आरोपी हैं। इसके अलावा मंटोला में भी दो मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक में हाजी जमीलउद्दीन कुरैशी, जहीरउद्दीन बाबर, अदनान कुरैशी, शरीफ काले, मोहम्मद खालिक, जलालउद्दीन, शहीद आलम, मोहम्मद कामिल अबू अलाई, अदरीश अली, नईमुद्दीन, दिलशाद, हाजी आतिफ, सैय्यद आलम बबलू नामजद हैं। 250 अज्ञात आरोपी हैं। दूसरे में हाजी जमीलउद्दीन कुरैशी के अलावा जावेद कुरैशी, इदरीश, फैशल, शहीद आलम, चांद, सद्दाम, जब्बार, सईद, जीशान, परवेज, भोलू उर्फ खलील, अदनाम कुरैशी, हाजी मंजूर, नासिर, मोहम्मद खलील, नईम, फरहान, फरमान, अब्दुल्ला, फारुख, जाकिर नामजद हैं। 200 अज्ञात हैं।

सभी धाराओं में सात साल से कम सजा का प्रावधान
पुलिस ने तीनों मुकदमों में बलवा, महामारी अधिनियम और धारा 144 के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। इन सभी में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है। हालांकि एसएसपी मुनिराज जी का कहना है कि इन धाराओं में भी आरोपियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। अज्ञात आरोपियों को भी चिह्नित किया जा रहा है। उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। 
 
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