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Agra News: नकली कीट नाशक की बिक्री पर रोक को सक्रिय हुआ कृषि विभाग
Tue, 10 Jun 2025 10:33 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 10 Jun 2025 10:33 PM IST
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कासगंज। जिले में नकली कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग ने इस संबंध में एक विस्तृत एडवाइजरी जारी करते हुए कीटनाशक विक्रेताओं और किसानों दोनों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए हैं।
जिला कृषि अधिकारी डॉ. अवध किशोर मिश्रा ने किसानों से अपील की है कि वे कीटनाशक रसायन खरीदते समय विशेष सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि रसायन खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उत्पाद को कृषि निदेशालय, लखनऊ से प्रदेश में बिक्री की अनुमति मिली है या नहीं। इसके अतिरिक्त, रसायन पर सीआईआर नंबर, बैच नंबर और निर्माण लाइसेंस नंबर की जांच करना भी अनिवार्य है। किसानों को यह भी सलाह दी गई है कि वे विक्रेता से पक्का बिल अवश्य लें।
डॉ. मिश्रा ने कीटनाशक विक्रेताओं को भी कड़े निर्देश दिए हैं। उन्हें अनिवार्य रूप से किसानों को पक्का बिल देने, अपनी दुकान पर लाइसेंस की प्रति चस्पा करने और प्रतिष्ठान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित स्टॉक बिक्री रजिस्टर व बिल बुक रखने को कहा गया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी प्रतिष्ठान पर नकली या निर्धारित मानक से भिन्न कीटनाशक पाए जाने पर विक्रेता के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम एवं नियमावली के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग का यह कदम किसानों को धोखाधड़ी से बचाने और कृषि उत्पादकता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
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जिला कृषि अधिकारी डॉ. अवध किशोर मिश्रा ने किसानों से अपील की है कि वे कीटनाशक रसायन खरीदते समय विशेष सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि रसायन खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उत्पाद को कृषि निदेशालय, लखनऊ से प्रदेश में बिक्री की अनुमति मिली है या नहीं। इसके अतिरिक्त, रसायन पर सीआईआर नंबर, बैच नंबर और निर्माण लाइसेंस नंबर की जांच करना भी अनिवार्य है। किसानों को यह भी सलाह दी गई है कि वे विक्रेता से पक्का बिल अवश्य लें।
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डॉ. मिश्रा ने कीटनाशक विक्रेताओं को भी कड़े निर्देश दिए हैं। उन्हें अनिवार्य रूप से किसानों को पक्का बिल देने, अपनी दुकान पर लाइसेंस की प्रति चस्पा करने और प्रतिष्ठान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित स्टॉक बिक्री रजिस्टर व बिल बुक रखने को कहा गया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी प्रतिष्ठान पर नकली या निर्धारित मानक से भिन्न कीटनाशक पाए जाने पर विक्रेता के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम एवं नियमावली के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग का यह कदम किसानों को धोखाधड़ी से बचाने और कृषि उत्पादकता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
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