आगरा: सट्टेबाज आरिफ के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4.50 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क
आगरा के सट्टेबाज आरिफ के खिलाफ पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मंटोला थाना क्षेत्र स्थित आरिफ की संपत्ति पर पुलिस की कार्रवाई ने सट्टा माफिया के होश उड़ा दिए। उसके खिलाफ 27 मुकदमे दर्ज हैं।
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एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। टीला अजमेरी खां निवासी सट्टेबाज आरिफ उर्फ गुड्डू उर्फ शब्बीर की संपत्ति को चिह्नित करने के बाद जिलाधिकारी को रिपोर्ट दी गई थी। जिलाधिकारी ने संपत्ति जब्तीकरण के आदेश दिए।
पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे थे अधिकारी
शुक्रवार को एसपी सिटी विकास कुमार, सीओ छत्ता सुकन्या शर्मा, एसीएम तृतीय सुमित सिंह, मंटोला थाना के प्रभारी निरीक्षक राजीव सिरोही, थाना एत्माद्दौला के निरीक्षक सत्यदेव शर्मा सुबह 11 बजे पुलिस फोर्स के साथ टीला अजमेरी खां पहुंचे।इसके बाद गैंगस्टर एक्ट के चिह्नित आरिफ और उसकी पत्नी सानिया के मकान और भूखंड को ताला लगाकर सील कर दिया। पुलिस कार्रवाई को देखकर लोग जुट गए। इस दौरान पुलिसकर्मी ढोल भी लेकर आए थे। माइक से एनाउंस भी किया गया। आरिफ की कुृर्क संपत्ति की कीमत तकरीबन 3.40 करोड़ रुपये हैं। इसमें चल और अचल संपत्ति शामिल है।
यह हुई कुर्की
मंटोला में आवासीय प्लाट 209.97 वर्ग मीटर का (कीमत एक करोड़), 69.99 वर्ग मीटर (कीमत 30 लाख), 104.98 वर्ग मीटर (कीमत 80 लाख), 52.92 वर्ग मीटर (कीमत 50 लाख), दो रिहायशी मकान, जिनमें एक 45.98 वर्ग मीटर (कीमत आठ लाख) और 62.70 मीटर (कीमत 70 लाख), केनरा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के दो खाते, दो होंडा एक्टिवा स्कूटर को कुर्ककिया गया। इनमें दो खातों में 35 हजार रुपये ही जमा थे।