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आगरा: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Fri, 08 Jan 2021 12:10 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 08 Jan 2021 12:10 AM IST
सार

  • कोर्ट में हाजिर नहीं हुए अजय कुमार लल्लू, बीमारी का दिया था हवाला
  • प्रदीप माथुर और विवेक बंसल की 13 जनवरी तक बढ़ी अंतरिम जमानत 

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Agra Court Non-bailable warrant issued against Congress UP president Ajay Kumar Lallu
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू - फोटो : amar ujala

विस्तार

आगरा की अदालत में हाजिर नहीं होने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। वहीं पूर्व विधानमंडल नेता पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल ने गुरुवार को अदालत में समर्पण कर दिया। 

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इस पर अदालत ने दोनों नेताओं की अंतरिम जमानत की अवधि 13 जनवरी तक बढ़ा दी है। तीनों नेताओं को लॉकडाउन के दौरान राजस्थान सीमा से बसों को निकालने के दौरान पुलिस ने पकड़ा था। उनको अंतरिम जमानत मिली थी। अदालत ने सात जनवरी तक समर्पण का आदेश दिया था। 
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कांग्रेस नेताओं की ओर से अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा और रामदत्त दिवाकर ने पैरवी की। उनकी ओर से अधिवक्ताओं ने हवाला दिया कि प्रदेश अध्यक्ष का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अंतरिम जमानत बढ़ाने का प्रार्थना पत्र मेडिकल के साथ प्रस्तुत किया। मगर, स्पेशल जज (एमपी-एमएलए कोर्ट) उमाकांत जिंदल ने अदालत के आदेश का उल्लंघन करने पर प्रदेश अध्यक्ष लल्लू का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए।

राष्ट्रीय महासचिव ने भेजा था राजस्थान सीमा 
कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर और विवेक बंसल की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। नेताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण हजारों लोगों को घरों तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे थे। इसके लिए कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बसों की व्यवस्था की थी। 

मगर, उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों को निकालने की अनुमति नहीं दी थी। इस पर तीनों  नेता राजस्थान सीमा पर आए थे। इसी को लेकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर, कोर्ट ने केस की केस डायरी उपलब्ध न होने के कारण प्रदीप माथुर और विवमेक बंसल को स्थायी जमानत न देकर 13 जनवरी तक अंतरिम जमानत बढ़ा दी। अब तीनों नेताओं को कोर्ट में हाजिर होना होगा। 
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