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बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप
Updated Thu, 17 May 2018 11:07 PM IST
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मैनपुरी। बाल कल्याण समिति की बैठक गुरुवार को ब्लाक परिसर स्थित समिति के कार्यालय पर हुई। बाल विवाह रोकने के लिए अभियान चलाने को कार्य योजना बनाई गई। देहात क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने कहा कि जागरूकता के अभाव में लोग बाल विवाह कर देते हैं। कम आयु की लड़की को जीवन भर तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
समिति की सदस्य आराधना गुप्ता ने कहा बाल विवाह के लिए प्रेरित करने, सहयोग करने तथा संचालन करने पर भी दो साल की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बाल विवाह रोकने को जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। समिति के सदस्य रामप्रताप सिंह चौहान ने कहा कि अभियान में प्रधान, लेखपाल, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का सहयोग लिया जाएगा। गांव स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी ग्रामीणों को दी जाएगी।
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समिति की सदस्य आराधना गुप्ता ने कहा बाल विवाह के लिए प्रेरित करने, सहयोग करने तथा संचालन करने पर भी दो साल की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बाल विवाह रोकने को जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। समिति के सदस्य रामप्रताप सिंह चौहान ने कहा कि अभियान में प्रधान, लेखपाल, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का सहयोग लिया जाएगा। गांव स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी ग्रामीणों को दी जाएगी।
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