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दहेज की खातिर विवाहिता की गला दबाकर हत्या
Updated Sat, 30 Jun 2018 11:33 PM IST
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दहेज की खातिर विवाहिता की गला दबाकर हत्या
- फोटो : अमर उजाला
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कासगंज। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अनाधिकृत विद्यालयों पर लगाम कसने की तैयारियां शुरू कर दी है। मान्यता प्राप्त विद्यालय अमान्य संस्था के अनाधिकृत छात्रों का अपने विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले सकेंगे। ऐसे सभी विद्यालयों को कार्रवाई के घेरे में लाने की तैयारियां शुरू हो गई है।
जनपद में शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंककर काफी संख्या में ऐसे विद्यालय संचालित हैं। जिनके पास अपनी मान्यता नहीं हैं। दूसरे विद्यालय की मान्यता के सहारे विद्यालयों का संचालन कर छात्रों से शिक्षा के नाम पर मोटी रकम बसूलते हैं। यही नहीं जिन विषयों की मान्यता नहीं होती उनमें भी प्रवेश ले लिया जाता है। शासन के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी विद्यालयों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक आरएसएस राजपूत ने कहा कि किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधानाचार्य किसी भी अमान्य विद्यालय या कोचिंग सेंटर के बच्चों का अपने विद्यालय में प्रवेश न लें, यदि वे ऐसा कर रहे हैं तो तुरंत बंद कर दें। अनियमित एवं अनाधिकृत बच्चों का प्रवेश लेने वाले विद्यालयों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अमान्य वर्ग या विषय में भी प्रवेश न लें। ऐसा करने पर दोषी विद्यालयों के खिलाफ अर्थदंड लगाया जाएगा। अर्थदंड की बसूली भू राजस्व की भांति होगी।
संपादन अजय झंवर
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जनपद में शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंककर काफी संख्या में ऐसे विद्यालय संचालित हैं। जिनके पास अपनी मान्यता नहीं हैं। दूसरे विद्यालय की मान्यता के सहारे विद्यालयों का संचालन कर छात्रों से शिक्षा के नाम पर मोटी रकम बसूलते हैं। यही नहीं जिन विषयों की मान्यता नहीं होती उनमें भी प्रवेश ले लिया जाता है। शासन के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी विद्यालयों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक आरएसएस राजपूत ने कहा कि किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधानाचार्य किसी भी अमान्य विद्यालय या कोचिंग सेंटर के बच्चों का अपने विद्यालय में प्रवेश न लें, यदि वे ऐसा कर रहे हैं तो तुरंत बंद कर दें। अनियमित एवं अनाधिकृत बच्चों का प्रवेश लेने वाले विद्यालयों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अमान्य वर्ग या विषय में भी प्रवेश न लें। ऐसा करने पर दोषी विद्यालयों के खिलाफ अर्थदंड लगाया जाएगा। अर्थदंड की बसूली भू राजस्व की भांति होगी।
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संपादन अजय झंवर