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UP: आगरा में चुपके से रहे रहे थे 18 बांग्लादेशी, पुलिस ने किए गिरफ्तार; कोर्ट ने सुनाई तीन वर्ष की सजा
Tue, 22 Jul 2025 09:09 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 22 Jul 2025 09:09 AM IST
सार
आगरा के आवास विकास काॅलोनी के सेक्टर-14 में बांग्लादेशियों की बस्ती मिली थी। ये लोग फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाकर अवैध रूप से रह रहे थे।
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बांग्लादेशी गिरफ्तार
- फोटो : freepik AI
विस्तार
फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाकर देश में अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशियों को अदालत ने दोषी माना है। सीजेएम कोर्ट ने दोषियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई।
इस मामले में थाना सिकंदरा के उपनिरीक्षक गौरव कटियार ने केस दर्ज कराया था। पांच फरवरी 2023 को पुलिस ने आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर-14 स्थित बस्ती में छापा मारा था। इसके बाद बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से फर्जी व कूटरचित 35 आधार कार्ड व एक पैन कार्ड बरामद किया था। थाना सिकंदरा पुलिस ने 28 बांग्लादेशियों के खिलाफ धोखाधड़ी एवं विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने 31 मार्च 2023 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन की ओर से अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अदालत ने हसन, जूली, सूमी, फातिमा बेगम, विश्ती, जुएल शेख, फारुख, रविउल शेख, बबलू खान, साबिर, ब्यूटी, रौशोनारा, बिलाल, हालिम, इस्लाम खान, मोबिना, मनीरुल शेख, जोशिना खातून को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। अन्य 10 आरोपियों का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।
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इस मामले में थाना सिकंदरा के उपनिरीक्षक गौरव कटियार ने केस दर्ज कराया था। पांच फरवरी 2023 को पुलिस ने आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर-14 स्थित बस्ती में छापा मारा था। इसके बाद बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से फर्जी व कूटरचित 35 आधार कार्ड व एक पैन कार्ड बरामद किया था। थाना सिकंदरा पुलिस ने 28 बांग्लादेशियों के खिलाफ धोखाधड़ी एवं विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
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पुलिस ने 31 मार्च 2023 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन की ओर से अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अदालत ने हसन, जूली, सूमी, फातिमा बेगम, विश्ती, जुएल शेख, फारुख, रविउल शेख, बबलू खान, साबिर, ब्यूटी, रौशोनारा, बिलाल, हालिम, इस्लाम खान, मोबिना, मनीरुल शेख, जोशिना खातून को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। अन्य 10 आरोपियों का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।
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