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चार मेडीकल संचालकों को नोटिस, एक लाइसेंस निलंबित
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मेडिकल स्टोर
- फोटो : dumy pic
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मैनपुरी। मेडिकल स्टोर पर व्यवस्थाओं को परखने के लिए औषधि निरीक्षक ने जिले के कई मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम मेडिकल स्टोर पर मानकों की अनेदेखी पाई गई। इस पर चार मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी करने के साथ ही एक का लाइसेंस निलंबित किया है।
औषधि निरीक्षक उर्मिला यादव ने जिले के मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। उन्होंने श्याम मेडिकल स्टोर कुसमरा, मैनपुरी ड्रग हाउस गोला बाजार मैनपुरी, गुप्ता मेडिकल स्टोर औंछा, कृष्णा मेडिकल स्टोर औंछा का निरीक्षण किया। किसी भी मेडिकल पर बिक्री के दौरान फार्मासिस्ट मौजूद नहीं मिले।
वहीं किसी भी मेडिकल स्टोर पर क्रय-बिक्री के अभिलेख के साथ ही एच-1 रजिस्टर भी मौजूद नहीं मिला। इस पर चारों मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किया है। शहर के करहल रोड स्थित सुशील मेडिकल स्टोर द्वारा फार्मासिस्ट न लगाए जाने के चलते लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। औषधि निरीक्षक ने बताया कि अगर जल्द ही दूसरा फार्मासिस्ट न लगाया तो लाइसेंस समाप्त कर दिया जाएगा।
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ये होता है एच-1 रजिस्टर
सभी मेडिकल स्टोर पर शासन ने एक रजिस्टर बनाना अनिवार्य कर दिया है। एच-1 नाम के इस रजिस्टर में मेडिकल पर उपलब्ध एंटीबायोटिक, निश्चेतक, नींद की दवाओं आदि की जानकारी रखनी होती है। निरीक्षण के दौरान कोई भी अधिकारी इस रजिस्टर को चेक कर सकता है।
जिन मेडिकल स्टोर पर कमियां मिली हैं, उन्हें नोटिस जारी किया गया है। एक लाइसेंस निलंबित भी किया है। सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए हैं।
-उर्मिला यादव, औषधि निरीक्षक, मैनपुरी।
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औषधि निरीक्षक उर्मिला यादव ने जिले के मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। उन्होंने श्याम मेडिकल स्टोर कुसमरा, मैनपुरी ड्रग हाउस गोला बाजार मैनपुरी, गुप्ता मेडिकल स्टोर औंछा, कृष्णा मेडिकल स्टोर औंछा का निरीक्षण किया। किसी भी मेडिकल पर बिक्री के दौरान फार्मासिस्ट मौजूद नहीं मिले।
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वहीं किसी भी मेडिकल स्टोर पर क्रय-बिक्री के अभिलेख के साथ ही एच-1 रजिस्टर भी मौजूद नहीं मिला। इस पर चारों मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किया है। शहर के करहल रोड स्थित सुशील मेडिकल स्टोर द्वारा फार्मासिस्ट न लगाए जाने के चलते लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। औषधि निरीक्षक ने बताया कि अगर जल्द ही दूसरा फार्मासिस्ट न लगाया तो लाइसेंस समाप्त कर दिया जाएगा।
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ये होता है एच-1 रजिस्टर
सभी मेडिकल स्टोर पर शासन ने एक रजिस्टर बनाना अनिवार्य कर दिया है। एच-1 नाम के इस रजिस्टर में मेडिकल पर उपलब्ध एंटीबायोटिक, निश्चेतक, नींद की दवाओं आदि की जानकारी रखनी होती है। निरीक्षण के दौरान कोई भी अधिकारी इस रजिस्टर को चेक कर सकता है।
जिन मेडिकल स्टोर पर कमियां मिली हैं, उन्हें नोटिस जारी किया गया है। एक लाइसेंस निलंबित भी किया है। सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए हैं।
-उर्मिला यादव, औषधि निरीक्षक, मैनपुरी।