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वक्फ बोर्ड ने दरगाह कमेटी को गबन के आरोप में भेजा नोटिस

Sat, 24 Mar 2018 11:00 PM IST
Updated Sat, 24 Mar 2018 11:00 PM IST
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वक्फ बोर्ड ने दरगाह कमेटी को गबन के आरोप में भेजा नोटिस
island - फोटो : NEELIMA VALLANGI
जलेसर। सर सैय्यद इब्राहीम साहब की दरगाह कमेटी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार एवं घपले को लेकर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा कमेटी को नोटिस भेजा है। साथ ही आगामी उर्स को ध्यान में रखते हुए ठेका उठाने एवं अग्रिम धन पर भी रोक लगाई है।
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सुन्नी वक्फ बोर्ड के सहायक सचिव आले हसन द्वारा दरगाह कमेटी एवं उनके सदस्यों को भेजे नोटिस में कहां है कि कमेटी द्वारा जमीन को पट्टे पर उठाने दुकानों की आमदनी के साथ उर्स के आयोजन पर उठे ठेके, बुध बाजार के लगने पर होने वाली आय का कोई हिसाब किताब नहीं रखा। इस संबंध में शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी द्वारा कराई गई जांच में कमेटी द्वारा किए गए लाखों रुपये का घोटाला उजागर हुआ था। जांच को आधार मानते हुए दरगाह कमेटी के अध्यक्ष सचिव एवं ग्यारह सदस्यों को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिवस का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा। वहीं जिलाधिकारी को भेजे पत्र में स्पष्ट किया कि कमेटी द्वारा जब तक नोटिस के संबंध में जवाव एवं नया आदेश प्राप्त न हो। उस समय तक उक्त कमेटी दरगाह उर्स को ठेका नहीं उठा सकेगी और ना ही ठेके के लिए ठेकेदारों से अग्रिम धनराशि प्राप्त कर सकेगी।
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बताते चले कि पूर्व विधायक एवं दरगाह कमेटी सदस्य वकील अख्तर, नौशाद कुरैशी, अकरम कुरैशी, शरीफ खां, कदीर खां आदि नेे दरगाह कमेटी के अध्यक्ष एवं सचिव पर घोटाला एवं गबन के आरोप लगाते हुए शासन से जांच कराने की मांग की थी। जांच में जिलाधिकारी ने कमेटी को दोषी पाते हुए मामले में लाखो रुपयों के घोटाला करने की विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन को भेजी थी। जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए उप्र अल्पसंख्यक मंत्रालय ने दरगाह कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया था। लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा हाईकोर्ट में जवाब प्रस्तुत न करने की दशा में कमेटी को हाईकोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त हो गया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहां था कि कमेटी को सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा भंग किया जा सकता है। सरकार द्वारा नहीं। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी प्रदेश सरकार की जांच को सही मानते हुए दरगाह कमेटी को भंग करनेे की कार्यवाही की।
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