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कोर्ट ने खाद्य कारोबारियों पर लगाया 4.75 लाख का जुर्माना

Thu, 02 Dec 2021 11:28 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 02 Dec 2021 11:28 PM IST
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11 food merchant find guilty in food adulteration, 4.75 lakh fined by court
कासगंज। अपर जिलाधिकारी न्यायालय ने 11 खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को मिलावटी, अधोमानक खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी माना है। कोर्ट ने इन कारोबारियों पर 4.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग द्वारा निरीक्षण के बाद खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के सैंपल प्रयोगशाला भेजे थे। जांच रिपोर्ट आने के बाद मिलावट, अधोमानक, मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ बेचने का मामला कोर्ट म्रें दायर किया गया। कोर्ट ने 11 कारोबारियों पर 4.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आवास विकास के उमाकांत पर 25 हजार रुपये, आकाश कुशवाहा पर 12 हजार रुपये, गंजडुंडवारा मोहल्ला खेरू के शमी पर 30 हजार रुपये, अथैया के नेत्रपाल पर 50 हजार, ग्राम सेहनुआ के पर 50 हजार रुपये, गंजडुंडवारा के कृष्ण कुमार पर 25 हजार रुपये, सहावर के बड़ा बाजार के गौरव पर 40 हजार, बिलराम के समी जैन पर 50 हजार रुपये, गंजडुंडवारा कादरगंज रोड के संतोष कुमार पर 30 हजार रुपये, गली छिपट्टी के संदीप पर 30 हजार रुपये, पीर छल्ला के इमरान पर बिना पंजीकरण के कारोबार करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभिहित अधिकारी नादिर अली ने बताया कि विभाग द्वारा लगातार खाद्य पदार्थ विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई भी की जा रही है।
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गुणवत्ता जांच के लिए शिविर आज से
कासगंज। खाद्य सुुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य पदाथों की गुणवत्ता की जांच के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे है। तहसील परिसर पटियाली में शुक्रवार को तथा अमांपुर थाना के पास, विकास खंड कार्यालय परिसर में चार दिसंबर को शिविर लगेंगे। शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। कारोबारी इनमें अपने खाद्य पदाथों की गुणवत्ता की जांच करा सकते हैं।
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