{"_id":"5ac4e08b4f1c1bec618b56da","slug":"101522851979-agra-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब भगोड़ा घोषित होगा जयकृष्ण सिंह राणा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब भगोड़ा घोषित होगा जयकृष्ण सिंह राणा
Updated Wed, 04 Apr 2018 08:09 PM IST
विज्ञापन
डेमो
- फोटो : डेमो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मथुरा। कल्पतरु ग्रुप के मालिक जयकृष्ण सिंह राणा को अब भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। तीस हजारी कोर्ट मेें एक बार फिर पेश न होने पर यह स्थिति बनने जा रही है। इस पर कोर्ट पहले ही गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है।
कल्पतरु ग्रुप के नाम से दर्जनों कंपनियों का संचालन करने वाला जयकृष्ण सिंह राणा के खिलाफ मध्य दिल्ली की अपर जिला जज एवं सेशन कोर्ट में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा अनधिकृत रूप से निवेश योजनाओं में लोगों से पैसा उगाहने के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई हो रही है। गत दिवस सुनवाई के दौरान एक बार फिर जयकृष्ण सिंह राणा कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसके कारण एडीजे पूनम चौधरी ने फिर से गैरजमानती वारंट जारी करने के आदेश पारित किए।
इस केस में जयकृष्ण सिंह राणा की पत्नी और बहन की संलिप्तता पर उनके जवाब वाजिब मानते हुए पत्नी मिथिलेश सिंह, बहन बीना सिंह, निदेशक सीमा शर्मा व कविता गौतम की जमानत मंजूर कर ली गई। हालांकि इस मामले में अभी कल्पतरु ग्रुप के निदेशक आरसी शर्मा, आरके लूथरा, ब्रजमोहन सिंह, भानुप्रताप सिंह, अजय कुमार शर्मा पर भी फैसला होना है।
विज्ञापन
गौरतलब रहे कि कल्पतरु ग्रुप से जुड़ी अधिकांश जमीन मथुरा जनपद में फरह ब्लॉक के गांव चुरमुरा में स्थित हैं। यहां मॉल और आवासीय योजनाएं भी मौजूद हैं। यहां कई बार निवेशक विभिन्न राज्यों से आकर धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं।
विज्ञापन
कल्पतरु ग्रुप के नाम से दर्जनों कंपनियों का संचालन करने वाला जयकृष्ण सिंह राणा के खिलाफ मध्य दिल्ली की अपर जिला जज एवं सेशन कोर्ट में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा अनधिकृत रूप से निवेश योजनाओं में लोगों से पैसा उगाहने के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई हो रही है। गत दिवस सुनवाई के दौरान एक बार फिर जयकृष्ण सिंह राणा कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसके कारण एडीजे पूनम चौधरी ने फिर से गैरजमानती वारंट जारी करने के आदेश पारित किए।
विज्ञापन
इस केस में जयकृष्ण सिंह राणा की पत्नी और बहन की संलिप्तता पर उनके जवाब वाजिब मानते हुए पत्नी मिथिलेश सिंह, बहन बीना सिंह, निदेशक सीमा शर्मा व कविता गौतम की जमानत मंजूर कर ली गई। हालांकि इस मामले में अभी कल्पतरु ग्रुप के निदेशक आरसी शर्मा, आरके लूथरा, ब्रजमोहन सिंह, भानुप्रताप सिंह, अजय कुमार शर्मा पर भी फैसला होना है।
विज्ञापन
गौरतलब रहे कि कल्पतरु ग्रुप से जुड़ी अधिकांश जमीन मथुरा जनपद में फरह ब्लॉक के गांव चुरमुरा में स्थित हैं। यहां मॉल और आवासीय योजनाएं भी मौजूद हैं। यहां कई बार निवेशक विभिन्न राज्यों से आकर धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं।