TRAI: ट्राई ने मैसेज टेम्पलेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए जारी किए निर्देश, टेलीकॉम कंपनियों से मांगी रिपोर्ट
TRAI ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड को 45 दिन में भीतर उपरोक्त निर्देश की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने शुक्रवार को मैसेज टेम्पलेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक निर्देश जारी किया है। ट्राई ने टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन्स, 2018 (TCCCPR-2018) के तहत यह निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले भी 16 फरवरी 2023 को ट्राई ने हेडर और मैसेज टेम्पलेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्देश जारी किए थे।
ट्राई ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड को 45 दिन में भीतर उपरोक्त निर्देश की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ट्राई ने सभी एक्सेस प्रोवाइडर को निर्देशित किया है कि कंटेंट में तीन से अधिक वेरिएबल भागों के उपयोग की अनुमति केवल उचित औचित्य और अतिरिक्त जांच के साथ दी जाएगी। अपने निर्देश में ट्राई ने अनिवार्य किया है कि एक्सेस प्रोवाइडर को इस तरह के कंटेंट टेम्पलेट के लिए एक अलग अप्रूबल अथॉरिटी बनानी होगी।
प्रत्येक वेरिएबल भाग को उस उद्देश्य के लिए पूर्व-टैग किया जाना चाहिए जिसका उपयोग करने का प्रस्ताव है और कम से कम 30 फीसदी मैसेज में निश्चित भाग शामिल होना चाहिए। निर्देश में कहा गया है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड ध्यान रखें कि मूल मैसेज का इरादा, जिसके लिए कंटेंट टेम्पलेट स्वीकृत किया गया था, बिचौलियों द्वारा बदला न जाए। ट्राई ने यह भी निर्णय लिया है कि कंटेंट टेम्पलेट में केवल व्हाइटलिस्टेड वाले यूआरएल / एप / ओटीटी लिंक / कॉल बैक नंबरों की अनुमति दी जाएगी।