936 करोड़ रुपये के जुर्माने पर गूगल को कोई राहत नहीं, NCLAT ने किया इनकार
लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने Google की याचिका को स्वीकारते हुए गूगल को बोनाफाइड दिखाने के लिए जुर्माने का 10% जमा करने को कहा। इस मामले पर अब 17 अप्रैल को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति राकेश कुमार और आलोक श्रीवास्तव की दो सदस्यीय पीठ ने CCI और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।

विस्तार
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने बुधवार को Google को बड़ा झटका दिया है। गूगल पर Play Store नीतियों के संबंध में अपने वर्चस्व का दुरुपयोग करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था जिस पर NCLAT ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
इससे पहले नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने Google की याचिका को स्वीकारते हुए गूगल को बोनाफाइड दिखाने के लिए जुर्माने का 10% जमा करने को कहा। इस मामले पर अब 17 अप्रैल को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति राकेश कुमार और आलोक श्रीवास्तव की दो सदस्यीय पीठ ने CCI और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।
बता दें कि पिछले सप्ताह ही एनसीएलएटी ने गूगल को सीसीआई की ओर से लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल अक्टूबर में एक सप्ताह से भी कम समय में सीसीआई ने अपने दो फैसलों में Google पर 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया था। 25 अक्तूबर 2022 को ही CCI ने गूगल पर अपनी पोजिशन का गलत फायदा उठाने के लिए 936.44 करोड़ का जुर्माना लगाया था। गूगल पर स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर भी एक मामला चल रहा है।
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