X Corp: कर्नाटक हाई कोर्ट से एक्स कॉर्प को राहत, लेकिन सात दिन में आधा जुर्माना जमा करने का आदेश

विशाल मैथिल
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीविशाल मैथिल
Thu, 10 Aug 2023 07:34 PM IST
सार

खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में एक्स कॉर्प को एक सप्ताह के भीतर 25 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।

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Karnataka HC stays Rs 50 lakh fine on X Corp subject to company depositing 50% of amount within a week
X Corp - फोटो : Bloomberg

    विस्तार

    कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार को एकल न्यायाधीश पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक्स कॉर्प (पहले ट्विटर) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि न्यायालय ने कंपनी को सात दिन में जुर्माने की आधी रकम (यानी 25 लाख रुपये) जमा करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले इस मामले की सुनवाई 30 जून को हुई थी। एकल न्यायाधीश पीठ ने 30 जून के अपने फैसले में कंपनी पर जुर्माना भी लगाया था। कंपनी को 45 दिनों के भीतर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

    मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति एमजीएस कमल की खंडपीठ ने गुरुवार को न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित के आदेश के खिलाफ माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट की याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में एक्स कॉर्प को एक सप्ताह के भीतर 25 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।

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    अदालत ने हालांकि कहा कि पैसा जमा करना "इस अदालत द्वारा यह स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता कि मामला अपीलकर्ता के पक्ष में है।" बता दें कि न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की पीठ ने 30 जून को सरकार द्वारा दिए गए ट्वीट (पोस्ट), यूआरएल और हैशटैग के ब्लॉकिंग ऑर्डर को चुनौती देने वाली ट्विटर की याचिका खारिज कर दी थी।

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    एकल न्यायाधीश ने माना था कि कंपनी ने एक वर्ष से अधिक समय तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के आदेशों का पालन नहीं किया और फिर उन आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2 फरवरी, 2021 और 28 फरवरी, 2022 के बीच अपने 10 आदेशों में माइक्रोब्लॉगिंग साइट को 1,474 अकाउंट्स , 175 ट्वीट्स, 256 यूआरएल और एक हैशटैग को ब्लॉक करने के लिए कहा था।

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