दूरसंचार विधेयक 2023: आपात स्थिति में सभी नेटवर्क अपने कब्जे में लेगी सरकार, कंपनियों का कंट्रोल होगा खत्म

प्रदीप पाण्डेय
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीप्रदीप पाण्डेय
Sat, 22 Jun 2024 02:48 PM IST
सार

अधिनियम के अनुसार आपात स्थिति में कोई भी दूरसंचार कंपनी जो दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करना या संचालित करना चाहता है, सेवाएं प्रदान करना चाहता है या अनुपातिक उपकरण रखना चाहता है, उसे सरकार द्वारा अधिकृत होना होगा।

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Government can take control of all telecom networks in times of emergency under Telecom Act 2023
टेलीकॉम एक्ट - फोटो : एएनआई

    विस्तार

    दूरसंचार विधेयक 2023 के मुताबिक आपात स्थिति में देश के टेलीकम्युनिकेशन सर्विस और नेटवर्क को सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। दूरसंचार विधेयक 2023, 26 जून 2024 से लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने आंशिक रूप से, दूरसंचार अधिनियम को 26 जून से प्रभावी होने के लिए शुक्रवार को अधिसूचित किया और बताया कि धारा 1, 2, 10 और 30 सहित प्रावधान लागू रहेंगे।

    दूरसंचार विधेयक 2023 के लागू होने के बाद 26 जून से अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान भी लागू हो जाएंगे। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है।

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    अधिनियम के अनुसार आपात स्थिति में कोई भी दूरसंचार कंपनी जो दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करना या संचालित करना चाहता है, सेवाएं प्रदान करना चाहता है या अनुपातिक उपकरण रखना चाहता है, उसे सरकार द्वारा अधिकृत होना होगा।

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