Google-CCI: सुप्रीम कोर्ट से गूगल को नहीं मिली राहत, 10 फीसदी जुर्माना जमा करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि आदेश ओपन कोर्ट में दिया गया था और इसलिए इसे स्पष्ट करने या संशोधित करने के लिए कुछ भी नहीं है।

विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गूगल को सीसीआई के जुर्माने मामले में बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गूगल के 19 जनवरी के आदेश में संशोधन की मांग और एनसीएलएटी के 10 फीसदी जुर्माना जमा करने के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कंपनी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के समक्ष अपनी अपील की सुनवाई के दौरान अपनी शिकायतों की मांग उठा सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सुनवाई में ट्रिब्यूनल के गूगल द्वारा 10 फीसदी जुर्माना जमा करने के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था।
कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि वह 19 जनवरी के आदेश में "बिना किसी पूर्वाग्रह के" जोड़ सकती है और इससे ज्यादा कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। बेंच ने कहा कि आदेश ओपन कोर्ट में दिया गया था और इसलिए इसे स्पष्ट करने या संशोधित करने के लिए कुछ भी नहीं है।
गूगल- आदेश में कुछ हिस्से को हटाने की जरूरत
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कहा कि गूगल एलएलसी (लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी) की अपील नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के समक्ष अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है और वे ट्रिब्यूनल के समक्ष इन मुद्दों को उठा सकते हैं। जबकि गूगल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि 19 जनवरी के जुर्माना जमा करने के अंतरिम आदेश में कुछ हिस्से को हटाने की जरूरत है।
जुर्माने का 10 फीसदी जमा करने का मिला था आदेश
बता दें कि कथित तौर पर प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए NCLAT ने भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 फीसदी जमा करने का निर्देश दिया था। यानी कोर्ट के आदेश के अनुसार अब गूगल को एक हफ्ते के अंदर यह जुर्माना जमा कराना होगा।
वहीं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को इस मामले पर 31 मार्च तक फैसला करने के लिए कहा गया है। इस पर गूगल का कहना था कि हम इस फैसले की समीक्षा कर रहे हैं जो हमें अंतरिम राहत मिली है वह हमारी अपील के मकसद को तय नहीं करता है। हम अपने उपयोगकर्ताओं और साझेदारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और आगे हम सीसीआई के साथ सहयोग करेंगे।
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