Fact Check: 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को नहीं देना होगा टैक्स, सरकार ने कहा कहा?

प्रदीप पाण्डेय
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीप्रदीप पाण्डेय
Mon, 24 Feb 2025 05:54 PM IST
सार

मोदी सरकार को देश के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अब अपनी आय पर टैक्स नहीं देना होगा।

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Fact Check People above 75 years of age will not have to pay tax know what said the government
senior citizen - फोटो : अमर उजाला

    विस्तार

    सोशल मीडिया पर एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अब टैक्स नहीं देना होगा। यह दावा व्हाट्सएप, फेसबुक से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। हो सकता है कि यह मैसेज आपके पास भी आया है लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है। आइए जानते हैं...

    केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान- इन लोगों को नहीं देना होगा टैक्स!

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    मोदी सरकार को देश के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अब अपनी आय पर टैक्स नहीं देना होगा। भारत में वरिष्ठ नागरिक पेंशन और अन्य योजनाओं से होने वाली आय पर जीवन यापन करते हैं, उन्हें अब अपनी आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और उन्हें आयकर रिटर्न भी दाखिल नहीं करना होगा, वरिष्ठ नागरिकों को इसमें छूट दी गई है।

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    केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स छूट देने के लिए कानून में बदलाव किया है, जिसमें नियम 31, नियम 31ए, फॉर्म 16 और 24Q के बीच महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं और 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स छूट पाने के लिए बैंक में 12-बीबीए आवेदन जमा करना होगा। यह मैसेज सुरेश पोटे, सचिव - महाराष्ट्र वरिष्ठ नागरिक महासंघ - मुंबई - नवी मुंबई प्रभाग के नाम से वायरल किया जा रहा है।

    सरकारी एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने इस दावे को झूठा बताया है। PIB के अनुसार यह मैसेज फेक है। 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सिर्फ ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) दाखिल करने से छूट दी गई है, बशर्ते कि उनकी आय केवल पेंशन और बैंक से मिलने वाले ब्याज तक सीमित हो। यदि वरिष्ठ नागरिक की आय पर टैक्स लागू होता है, तो सरकार द्वारा निर्दिष्ट बैंक ही आय की गणना और कटौती करने के बाद टैक्स जमा करेगा।

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