Telecom Act 2023: सितंबर में बदल जाएंगे कई सारे नियम, बायोमैट्रिक के बिना नहीं मिलेगा सिम कार्ड

प्रदीप पाण्डेय
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीप्रदीप पाण्डेय
Wed, 22 May 2024 11:37 AM IST
सार

टेलीकॉम एक्ट 2023 को 15 सितंबर 2024 से लागू किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि नई सरकार के बनने के 100 दिन के अंदर इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। इस नियम में कई सारे बदलाव किए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

विज्ञापन
DoT To Notify New Rules Under Telecom Act by Sep 15 Says reports
mobile user - फोटो : Istock

    विस्तार

    दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम एक्ट 2023 को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। टेलीकॉम एक्ट 2023 को 15 सितंबर 2024 से लागू किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि नई सरकार के बनने के 100 दिन के अंदर इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। इस नियम में कई सारे बदलाव किए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

    टेलीकॉम एक्ट 2023 में डाटा कलेक्शन, स्पेक्ट्रम आवंटन आदि को लेकर पूरी तैयारी की गई है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक नए नियम की सबसे खास बात बायोमैट्रिक से संबंधित है। नए नियम के मुताबिक सिम कार्ड देने के लिए बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इसका फायदा यह होगा कि यूजर्स के डाटा का गलत इस्तेमाल नहीं होगा और किसी अन्य के हाथ में किसी अन्य का सिम कार्ड नहीं होगा।

    विज्ञापन

    नए नियम में यूजर्स के डाटा को कलेक्ट करने के लिए भी सख्ती की गई है। इसके अलावा सैटेलाइट कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं। सैटेलाइट कंपनियों को पहले ही बताया होगा कि उसे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसका इस्तेमाल कब, कहां और कैसे होगा। भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस देने के लिए भी सरकार से स्पेक्ट्रम खरीदना होगा। इसके अलावा अब सिर्फ दो ही सीरीज के नंबर से प्रमोशनल मैसेज और कॉल आएंगे। इसके लिए नंबर सीरीज का आवंटन भी हो चुका है।

    विज्ञापन
    विज्ञापन
    और पढ़ें...
    Login or Signup
    अपना शहर चुनें