बड़ा फैसला: टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए बैंक गारंटी की जरूरत 80 फीसदी तक कम की गई

गौरव पाण्डेय
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीगौरव पाण्डेय
Wed, 06 Oct 2021 08:18 PM IST
सार

दूरसंचार विभाग के इस कदम से उन दूरसंचार ऑपरेटरों की नकदी अनब्लॉक हो जाएगी जो वे बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए बैंकों के पास रखते हैं।

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DoT slashed bank guarantee requirement for telecom companies by 80 percent news in Hindi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : iStock

    विस्तार

    टेलीकॉम विभाग ने टेलीकॉम आपरेटरों के लिए परफॉरमेंस और वित्तीय बैंक गांरटी की जरूरत को 80 फीसदी तक कम कर दिया है। यह जानकारी बुधवार को जारी एक लाइसेंस संशोधन नोट में दी गई।

    संशोधित नियमों के तहत टेलीकॉम ऑपरेटरों को हर सेवा के टेलीकॉम लाइसेंस के लिए 44 करोड़ रुपये तक की परफॉरमेंस बैंक गारंटी उपलब्ध कराने की जरूरत होगी। यह राशि पुराने नियम के तहत 220 करोड़ रुपये थी।

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    इसी तरह, टेलीकॉम ऑपरेटरों को अब प्रति सर्किल अधिकतम 8.8 करोड़ रुपये की वित्तीय बैंक गारंटी उपलब्ध कराने की जरूरत होगी। यह पहले 44 करोड़ रुपये थी।

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    इन स्थितियों में नहीं लागू होगा ये नियम

    हालांकि यह नियम उन मामलों में प्रभावी नहीं होगा जहां बैंक गारंटी किसी अदालती आदेश के कारण प्रस्तुत की गई है या किसी मुकदमेबाजी के अधीन है। इसके साथ ही उन दूरसंचार ऑपरेटरों पर भी ये नियम लागू नहीं होगा जो इस समय परिसीमन (लिक्विडेशन) की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

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