व्हाट्सएप की प्राइवेसी: याचिका पर कल आ सकता है दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
अदालत ने यह टिप्पणी सीसीआई के उस रुख पर की जिसमें उसने कहा कि वह व्यक्तियों की निजता का उल्लंघन की जांच नहीं कर रहा जिसे उच्चतम न्यायालय देख रहा है।

विस्तार
सोशल मीडिया मंच फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिका पर बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय फैसला सुना सकता है। सोशल मीडिया कंपनियों ने याचिका में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा नई निजता नीति की जांच के लिए जारी आदेश को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की अदालत ने 13 अप्रैल को फेसबुक और व्हाट्सएप की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की थी। अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए टिप्पणी की थी कि सीसीआई प्रभुत्व वाली स्थिति के दुरुपयोग की जांच को प्रतिबिंबित नहीं करता, बजाय ऐसा लगता है कि ग्राहकों की निजता को लेकर चिंतित है। अदालत ने यह टिप्पणी सीसीआई के उस रुख पर की जिसमें उसने कहा कि वह व्यक्तियों की निजता का उल्लंघन की जांच नहीं कर रहा जिसे उच्चतम न्यायालय देख रहा है।
सीसीआई ने अदालत में तर्क दिया कि व्हाट्सएव नई निजी निजता नीति के तहत बहुत अधिक आंकड़े एकत्र कर सकता है और लक्षित विज्ञापन के दायरे में और उपयोगकर्ताओं को लाने के लिए ग्राहकों की ‘अवांछित निगरानी’ कर सकता है जो कथित प्रभुत्ववादी प्रभाव का दुरुपयोग होगा। फेसबुक और व्हाट्सएप ने सीसीआई के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी नई निजता नीति के जांच करने के आदेश दिए हैं।
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