Bombay High Court: इंस्टाग्राम को कॉपीराइट-उल्लंघन करने वाले अकाउंट बंद करने के आदेश, URL भी करना होगा ठीक

विशाल मैथिल
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीविशाल मैथिल
Tue, 30 May 2023 09:11 PM IST
सार

Copyright Content: दरअसल कॉपीराइट-उल्लंघन को लेकर यह मुकदमा टीवी-सीरीज "स्कैम 1992" को बनाने वाली भारतीय कंपनी अप्लॉज एंटरटेनमेंट द्वारा दायर किया गया था।

विज्ञापन
Bombay High Court Orders Instagram to Expose and shut down Pirates Boot and Their Accounts and Purge URL
Instagram - फोटो : Istock

    विस्तार

    बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इंस्टाग्राम को कॉपीराइट-उल्लंघन करने यूजर्स के अकाउंट बंद करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि एक व्यापक डायनामिक तरीके से सोशल मीडिया कंपनी को कॉपीराइट-उल्लंघन से संबंधित अकाउंट को समाप्त करने और उल्लंघन करने वाले URL को अपने प्लेटफॉर्म से शेयर करने की आवश्यकता है। दरअसल यह मुकदमा टीवी-सीरीज "स्कैम 1992" को बनाने वाली भारतीय कंपनी अप्लॉज एंटरटेनमेंट द्वारा दायर किया गया था।

    ये है पूरा मामला?

    दरअसल, स्कैम 1992 सीरीज काफी पॉपुलर हुई थी और इसके टीवी प्रोडक्शन का लाइसेंस Sony LIV को दिया गया है। हालांकि, जैसा कि अक्सर लोकप्रिय मीडिया के साथ होता है, इसकी पायरेटेड फुटेज भी आसानी से उपलब्ध थी। इस सीरीज को न केवल पायरेटेड साइटों पर, बल्कि वैध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कर दिया गया था।

    विज्ञापन

    इंस्टाग्राम ने नहीं हटाया पायरेटेड कंटेंट

    अप्लॉज एंटरटेनमेंट इस पायरेट एक्टिविटी से खुश नहीं था इसलिए इसने शो के उल्लंघन कारी क्लिप और स्निपेट को हटाने के लिए कई प्लेटफार्मों से संपर्क किया। इंस्टाग्राम पर भी बड़ी मात्रा में सीरीज का पायरेटेड कंटेंट उपलब्ध था, लेकिन प्लेटफॉर्म ने तत्काल कार्रवाई करने के बजाय, ओनरशिप का प्रूफ मांगा। जिसके बाद मीडिया कंपनी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    विज्ञापन
    विज्ञापन

    न्यायालय ने जारी किया व्यापक इंजेक्शन

    मामले की समीक्षा के बाद उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि स्टूडियो के पास अधिकार हैं, इसलिए Instagram को कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने इंस्टाग्राम को इन पोस्ट को हटाने के आदेश भी दिए है। साथ ही कॉपीराइट-उल्लंघन करने वाले यूजर्स के अकाउंट्स और URL को अपने प्लेटफॉर्म से साफ करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इंस्टाग्राम को इन अकाउंट्स की जानकारी अप्लॉज एंटरटेनमेंट को भी देनी होगी।

    और पढ़ें...
    Login or Signup
    अपना शहर चुनें