राहत: राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं के ट्विटर अकाउंट से हटा बैन, पार्टी ने कहा- सत्यमेव जयते
राहुल गांधी ने आखिरी ट्वीट छह अगस्त को किया है। बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने दिल्ली रेप पीड़िता के माता-पिता की पहचान उजागर करने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ ट्विटर से शिकायक की थी।

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करीब एक सप्ताह तक अस्थायी तौर पर सस्पेंड रहने के बाद ट्विटर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अकाउंट को री-स्टोर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के अलावा अन्य कांग्रेसी नेताओं के अकाउंट भी अनलॉक किए जा रहे हैं। राहुल गांधी के ट्विटर अब विजिवल है। राहुल गांधी ने आखिरी ट्वीट छह अगस्त को किया है। बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने दिल्ली रेप पीड़िता के माता-पिता की पहचान उजागर करने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ ट्विटर से शिकायत की थी।
राहुल गांधी के अलावा किनका अकाउंट हुआ अनलॉक
राहुल गांधी के अकाउंट से बैन हटने के बाद कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के चेयरमैन ने 'सत्यमेव जयते' लिखकर ट्वीट किया है। राहुल गांधी के अकाउंट के अलावा कांग्रेस का भी आधिकारिक हैंडल लॉक हुआ था जिसे भी अब अनलॉक कर दिया गया है। कांग्रेस ने भी अनलॉक होने के बाद सत्यमेव जयते ट्वीट किया है। रणदीप सिंह सुरेजवाला का भी अकाउंट अनलॉक हो गया है। इसके अलावा के सी वेणुगोपाल, अजय माकन का भी अकाउंट अनलॉक हो गया है, हालांकि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव का अकाउंट अभी भी लॉक है।
एनसीपीसीआर ने इससे पहले फेसबुक को पत्र लिखकर कहा है कि उसने राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया हुआ एक वीडियो देखा है जिसमें बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर होती है। उसके मुताबिक, इस वीडियो में बच्ची के पिता और माता का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जो कानून का उल्लंघन है। वहीं आयोग ने फेसबुक इंडिया (ट्रस्ट एंड सेफ्टी) के प्रमुख सत्य यादव को 17 अगस्त को शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने के लिए कहा है।
फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर हो सकती है कार्रवाई
आयोग ने फेसबुक से कहा कि राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को लेकर वह उचित कार्रवाई करे क्योंकि जो वीडियो डाला गया है वह किशोर न्याय कानून, 2015 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन है। उसने कहा कि इस वीडियो को इंस्टाग्राम से हटाया जाए।
एनसीपीसीआर का कहना है कि बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर करने से किशोर न्याय कानून की धारा 74, पॉक्सो कानून की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए का उल्लंघन हुआ है।एक ओर जहां बाल आयोग राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर दुष्कर्म पीड़िता की मां राहुल के पक्ष में आ गई हैं। उनका कहना है कि उन्हें किसी फोटो या ट्वीट पर कोई आपत्ति नहीं है।
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