SC On Social Media: आपत्तिजनक पोस्ट सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- इसके प्रभाव और पहुंच को लेकर सावधानी जरूरी

प्रदीप पाण्डेय
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीप्रदीप पाण्डेय
Sat, 19 Aug 2023 03:46 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को इसके प्रभाव और पहुंच के बारे में सावधान रहने की हिदायत देते हुए अभिनेता और तमिलनाडु के पूर्व विधायक एस वे शेखर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

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Social media users should be more careful about its impact and reach said supreme court
social media - फोटो : सोशल मीडिया

    विस्तार

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को इसके प्रभाव और पहुंच के बारे में सावधान रहने की हिदायत देते हुए अभिनेता और तमिलनाडु के पूर्व विधायक एस वे शेखर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अभिनेता ने 2018 में कथित तौर पर महिला पत्रकारों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों वाली एक फेसबुक पोस्ट साझा की थी और इसी मामले पर की आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपमानजनक या अभद्र पोस्ट करने वालों को सजा मिलनी जरूरी है।

    एस वे शेखर ने पोस्ट से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका लगाई थी जिसे खारिज कर दिया गया है। बेंच ने याचिकाकर्ता का के वकील से कहा कि अगर कोई सोशल मीडिया का उपयोग करता है, तो उसे इसके प्रभाव और पहुंच के बारे में अधिक सावधान रहना चाहिए।

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    शेखर के वकील ने तर्क दिया कि घटना के दिन शेखर ने अपनी आंखों में कुछ दवा डाल ली थी, जिसके कारण वह अपने द्वारा साझा की गई पोस्ट की सामग्री को नहीं पढ़ नहीं सके। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूरी लगता है तो उसे परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

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