दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश ने फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग किया

प्रदीप पाण्डेय
पीटीआई, अमर उजाला, नई दिल्लीप्रदीप पाण्डेय
Thu, 08 Apr 2021 01:31 PM IST
सार

न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इस मामले को 12 अप्रैल को किसी अन्य पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

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High court judge recuses herself from hearing Facebook WhatsApp pleas against CCI order on privacy policy
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

    विस्तार

    दिल्ली उच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश ने नई निजता नीति की जांच के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को चुनौती देने वाली फेसबुक और व्हाट्सएप की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई से बृहस्पतिवार को खुद को अलग कर लिया।

    न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इस मामले को 12 अप्रैल को किसी अन्य पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। फेसबुक और व्हाट्सएप ने आयोग के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें नई निजता नीति की पड़ताल करने का निर्देश दिया गया है।

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    आयोग ने 60 दिन के अंदर जांच पूरी करने का भी निर्देश दिया था। फेसबुक और व्हाट्सएप ने अधिवक्ता तेजस करिया के जरिए दाखिल की गई याचिकाओं में कहा है कि चूंकि व्हाट्सएप की निजता नीति का मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, लिहाजा आयोग को जांच का आदेश देने की कोई जरूरत नहीं थी। आयोग ने जनवरी में व्हाट्सएप की नई निजता नीति से संबंधित समाचारों के आधार पर इसकी पड़ताल करने का फैसला किया था।

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