Himachal Crime News: न्यू शिमला में महिला के गले से चेन छीनकर युवक फरार, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दिनदहाड़े एक महिला के गले से चेन छीन ली गई। चेन स्नेचिंग की घटना के बाद महिला ने शोर मचाया जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और युवक का पीछा कर उसे पकड़ने की कोशिश भी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद मामले की सूचना न्यू शिमला पुलिस को दी गई।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
राजधानी के न्यू शिमला थाना के तहत एक महिला से दिनदहाड़े चेन छीनने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक घटना शुक्रवार शाम करीब 4:00 बजे की है जब कामना वर्मा निवासी न्यू शिमला सेक्टर तीन शिवमंदिर के पास सीढि़यों से गुजर रही थीं। इसी दौरान युवक पहले से ही सीढ़ियों में खड़ा था।
महिला को देखते हुए युवक ने झपटा मारकर गले में पहनी चेन को छीना और मौके से फरार हो गया। चेन स्नेचिंग की घटना के बाद महिला ने शोर मचाया जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और युवक का पीछा कर उसे पकड़ने की कोशिश भी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद मामले की सूचना न्यू शिमला पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जिस तरफ युवक भागा था उसे और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश ली। इस दौरान आसपास के जंगलों को भी पुलिस ने पूरी तरह से छान मारा, लेकिन देर शाम तक आरोपी को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई है।
क्षेत्र के जंगलों में नशा करते हैं युवक: निशा
न्यू शिमला वार्ड की पार्षद निशा ठाकुर ने पुलिस से मांग की कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए जिससे इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सके। उन्होंने कहा कि जंगलों में युवक नशा करते हैं। ऐसे मामलों पर भी पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। महिला के मुताबिक युवक की उम्र करीब 20 साल है। पुलिस का मानना है कि आरोपी नशे का आदी हो सकता है। इस पहलू को लेकर भी पुलिस मामले की जांच कर रही है।
चिट्टा तस्करी के दोषी को 4 साल का कठोर कारावास
जिला अदालत ने चिट्टे के एक मामले में शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश (वन) शिमला देवेंद्र कुमार शर्मा ने आरोपी यशपाल ठाकुर (23) गांव धारूघाट डाकघर छकोह, तहसील सदर जिला बिलासपुर को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी (वन) कपिल मोहन गौतम ने की। उन्होंने बताया कि 22 मार्च 2021 को पुलिस ने शोघी बैरियर पर पंजाब रोडवेज की बस में बैठे यशपाल से तलाशी में 10.50 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। इसके अलावा सात सिरिंज भी बरामद हुए थे। बालूगंज थाना पुलिस ने बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अब अदालत ने इसमें सजा सुनाई है।