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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Without RTPCR corona report no entry in Leh lahul spiti

बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेह में एंट्री नहीं, प्रशासन ने की सख्ती

Fri, 14 May 2021 10:56 AM IST
Krishan Singh दिनेश जस्पा, अमर उजाला, उदयपुर (लाहौल-स्पीति)
दिनेश जस्पा, अमर उजाला, उदयपुर (लाहौल-स्पीति) Published by: Krishan Singh Updated Fri, 14 May 2021 10:56 AM IST
सार

लेह प्रशासन ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। ट्रक चालकों का उपशी में रेपिड टेस्ट के बाद आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। पर्यटक, मजदूर और कारोबारी को बिना आरटीपीसीआर के सरचू से आगे जाने की अनुमित नहीं होगी। 

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Without RTPCR corona report no entry in Leh lahul spiti
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : PTI

विस्तार

पर्यटक और मजदूर बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के लेह नहीं जा सकेंगे। ऐसे में लेह-लद्दाख की ओर जाने वाले पर्यटक और मजदूरों को 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ लेकर जाना होगा। अन्यथा उन्हें हिमाचल सीमा सरचू से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। लेह प्रशासन ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। ट्रक चालकों का उपशी में रेपिड टेस्ट के बाद आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। पर्यटक, मजदूर और कारोबारी को बिना आरटीपीसीआर के सरचू से आगे जाने की अनुमित नहीं होगी।

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कोविड महामारी के चलते और इससे निपटने के लिए प्रदेश के हर जिले में व्यापक स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि मनाली छोर से लाहौल प्रवेश होते ही सभी लोगों का सिस्सू में रेपिड टेस्ट किया जा रहा है। यहां से आगे लेह और लद्दाख प्रवेश के लिए लेह प्रशासन ने पर्यटकों और मजदूरों का आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य किया है। प्रवासी कामगार काम की तलाश और पर्यटक लेह और लद्दाख में घूमने के शौकीन है तो कोविड-19 के आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बिना सरचू से आगे नहीं छोड़ा जाएगा।
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अभी तक कई कामगार को बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के सरचू से वापस मनाली की तरफ लौटना भी पड़ा है। मनाली-लेह सड़क खुलने के साथ ही हर वर्ष काफी संख्या में प्रवासी कामगार काम की तलाश में लेह की ओर जाते हैं। वहीं देशभर के पर्यटक भी घूमने के लिए मनाली और लाहौल के रास्ते होकर हिमाचल सीमा सरचू होते हुए लेह की तरफ निकलते हैं। पुलिस अधीक्षक लाहौल-स्पीति मानव वर्मा ने कहा कि सिर्फ ट्रक ड्राइवरों और बीआरओ की लेबर का उपशी में कोरोना टेस्ट की सुविधा है। जबकि पर्यटक, कामगार और कारोबारी को 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी।

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