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एसडीएम और सहायक निदेशक समेत कई अफसरों को चेतावनी
Wed, 25 Dec 2019 01:49 PM IST
अरविन्द ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Wed, 25 Dec 2019 01:49 PM IST
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RTI ACT
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राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई में मांगी गई सूचना नहीं देने पर एसडीएम, बीडीओ समेत कई अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। यह आदेश अलग-अलग अपीलों और शिकायतों पर आयोग ने जारी किए हैं। आयोग ने एसडीएम नागरिक देहरा को बतौर प्रथम अपीलीय अथॉरिटी आरटीआई की अपील का निपटारा नहीं करने का कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने एसडीएम को चेतावनी दी कि वह भविष्य में आरटीआई एक्ट में अपीलों का निपटारा सावधानी से करें।
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एक अन्य अपील में आयोग ने सहायक निदेशक उच्च शिक्षा को चेतावनी दी कि वह आरटीआई के मामलों को गंभीरता से लें, जिससे कि भविष्य में दंडात्मक कार्रवाई से बचाव हो। मिड डे मील योजना के बारे में मांगी गई एक सूचना देने के आवेदन को सहायक निदेशक ने हल्के में लिया। इससे सूचना उपलब्ध करवाने में देरी हो गई। आयोग ने एक और अपील पर एचआरटीसी को सलाह दी कि वह आरटीआई की अपीलों का निपटारा करें, जिससे भविष्य में आरटीआई के अपीलकर्ताओं को कोई परेशानी न हो।
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एक अन्य अपील में आयोग ने राज्य लोक निर्माण रोहड़ू मंडल के अधीक्षण अभियंता को भी चेतावनी दी है कि उन्होंने प्रथम अपीलीय अथॅारिटी के रूप में कार्रवाई नहीं की। अधीक्षण अभियंता भविष्य में ऐसे मामलों का निपटारा करते समय सतर्क रहें। आयोग ने अधिशासी अभियंता चौपाल मंडल की ओर से इस अपील पर अतिरिक्त फीस मांगने को भी सही नहीं पाया।
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