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रामपुर की वार्ड सदस्य अयोग्य घोषित, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

Sat, 17 Aug 2019 09:12 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 17 Aug 2019 09:12 PM IST
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Ward member of Rampur disqualified by high court shimla

प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर परिषद रामपुर की वार्ड सदस्य रीता बादल को अयोग्य घोषित करने को सही ठहराया है। कोर्ट ने बादल की याचिका खारिज करते हुए उसे सरकारी भूमि पर किए अतिक्रमण का लाभार्थी पाते हुए कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को जन कार्यों से दूर रखने के उद्देश्य से ही नगरपालिका अधिनियम या पंचायतीराज अधिनियम में प्रावधान बनाए गए हैं।

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वार्ड सदस्य को शहरी विकास विभाग ने अतिक्रमण का लाभार्थी होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया था। राजस्व विभाग के समक्ष कार्यवाही में सामने आया था कि बादल की सास और ससुर के भाई ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया था। याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने भले ही अतिक्रमण न किया हो, लेकिन वह अतिक्रमण के लाभार्थियों में से एक है, ऐसे में कानूनन वह जनप्रतिनिधि के तौर पर काम नहीं कर सकती।

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