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Shimla News: हेरोइन के साथ पकड़े आरोपी को दो साल कठोर कारावास की सजा
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चिड़गांव थाना पुलिस ने साल 2023 में 26.39 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था आरोपी
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। जिला पुलिस के मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध चलाए अभियान में पकड़े गए एक आरोपी को दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा आरोपी को 20 हजार रुपये जुर्माना भी चुकाना होगा। पुलिस थाना चिड़गांव में साल 2023 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामले में विशेष न्यायाधीश रोहड़ू ने आरोपी श्याम लाल, निवासी चिड़गांव को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी 63 वर्षीय श्याम लाल को दो वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को छह माह का साधारण कारावास और भुगतना होगा। इस मामले में 26.39 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। पुलिस की ओर से मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्यों का वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत संकलन कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप मुख्य आरोपी को सजा सुनाई गई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। जिला पुलिस के मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध चलाए अभियान में पकड़े गए एक आरोपी को दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा आरोपी को 20 हजार रुपये जुर्माना भी चुकाना होगा। पुलिस थाना चिड़गांव में साल 2023 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामले में विशेष न्यायाधीश रोहड़ू ने आरोपी श्याम लाल, निवासी चिड़गांव को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी 63 वर्षीय श्याम लाल को दो वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को छह माह का साधारण कारावास और भुगतना होगा। इस मामले में 26.39 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। पुलिस की ओर से मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्यों का वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत संकलन कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप मुख्य आरोपी को सजा सुनाई गई है।