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Shimla News: टुटू में चिट्टे के साथ पकड़े गए दो दोषियों को 18 महीने की कैद
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विशेष न्यायाधीश परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने सुनाया फैसला
दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। नशा तस्करी के मामले में अदालत ने दो दोषियों को अठारह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। शिमला की विशेष न्यायाधीश परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस की विशेष जांच इकाई ने टुटू के पास नाकाबंदी के दौरान शिमला निवासी हितेंद्र और पंकज कुमार को 9.46 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा था। सुनवाई के दौरान दो स्वतंत्र गवाह अपने बयानों से मुकर गए थे। उन्होंने यह तो माना कि उनके सामने पुलिस और दोषी मौजूद थे लेकिन बरामदगी की बात से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने वैज्ञानिक साक्ष्यों, पुलिस के पूरी तरफ से की जाएं तथा विश्वसनीय बयान के आधार पर दोनों दोषियों को आपराधिक साजिश और चिट्टा तस्करी का दोषी करार दिया।
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दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। नशा तस्करी के मामले में अदालत ने दो दोषियों को अठारह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। शिमला की विशेष न्यायाधीश परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस की विशेष जांच इकाई ने टुटू के पास नाकाबंदी के दौरान शिमला निवासी हितेंद्र और पंकज कुमार को 9.46 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा था। सुनवाई के दौरान दो स्वतंत्र गवाह अपने बयानों से मुकर गए थे। उन्होंने यह तो माना कि उनके सामने पुलिस और दोषी मौजूद थे लेकिन बरामदगी की बात से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने वैज्ञानिक साक्ष्यों, पुलिस के पूरी तरफ से की जाएं तथा विश्वसनीय बयान के आधार पर दोनों दोषियों को आपराधिक साजिश और चिट्टा तस्करी का दोषी करार दिया।
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