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Himachal: चिट्टा तस्करी में दो नाइजीरियाई नागरिकों को 10-10 साल कैद, एक-एक लाख जुर्माना भी लगाया
Thu, 16 May 2024 09:18 PM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Thu, 16 May 2024 09:18 PM IST
सार
चिट्टा तस्करी करने वाले दो नाइजीरियन नागरिकों को विशेष न्यायाधीश कुल्लू-दो हरीश शर्मा की अदालत ने 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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कोर्ट का आदेश।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
विशेष न्यायाधीश कुल्लू-दो हरीश शर्मा की अदालत ने चिट्टा तस्करी करने वाले दो नाइजीरियाई नागरिकों को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं, दो अन्य दोषियों को छह-छह माह का सजा सुनाई है।
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पकड़ी गई थी चिट्टे की बड़ी खेप
जिला उप न्यायवादी अनुज शर्मा ने बताया कि जनवरी 2021 में भुंतर पुलिस ने 55 ग्राम चिट्टे के साथ दो लोगों को पकड़ा था। उनसे हुई पूछताछ के बाद पता चला कि वो चिट्टा दिल्ली से लाए थे। पुलिस की टीम दिल्ली गई। वहां से पुलिस ने 6.297 किलोग्राम चिट्टा और 362 ग्राम गांजा बरामद कर दो नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार कर कुल्लू लाया। इसके बाद कुल्लू की अदालत में चालान पेश किया गया।
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10-10 साल की कठोर कारावास की सजा
कोर्ट ने दोनों पक्षों और गवाहों की दलीलें सुनने के बाद दो नाइजीरियाई नागरिकों को दोषी करार दिया। उन्हें 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भरने के आदेश दिए गए। मामले में 21 गवाहों को पेश किया गया था।
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