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करंट से झुलसे मासूम को इंसाफ, मिलेंगे 2 लाख
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Tue, 01 Dec 2015 07:33 PM IST
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प्रदेश हाईकोर्ट ने हाई टेंशन वायर की चपेट में आए 14 वर्षीय शीतल ठाकुर को दो लाख रुपये अंतरिम राहत देने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने शीतल ठाकुर की ओर से अपने परिजनों के माध्यम से दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए।
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याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 14 वर्षीय शीतल अंब-नंदपुर-चुरुरु हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया था। यह हादसा 16 जून 2014 को हुआ था। प्रार्थी 17 जून से 30 जुलाई तक पीजीआई में दाखिल रहा। इस हादसे के कारण प्रार्थी को अपने दाएं हाथ को खोना पड़ा। मामला पुलिस स्टेशन अंब में दर्ज किया गया है।
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प्रार्थी के पिता के मामले में उचित कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारियों के पास कई बार गुहार लगाई। कार्यवाही न होने के चलते उन्हें मजबूरन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट ने इस मामले में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थी अंतरिम राहत पाने का हक रखता है।
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ऐसे में हाईकोर्ट में प्रार्थी को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए सरकार और बिजली बोर्ड को दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति हर्जाना अदा करने को कहा है। यह राशि छह सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट में जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं। मामले पर आगामी सुनवाई पांच अप्रैल 2016 को निर्धारित की गई है।