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रेड जोन से आने वालों को रहना होगा संस्थागत क्वारंटीन: डीजीपी

Sat, 16 May 2020 07:53 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 16 May 2020 07:53 PM IST
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Those coming from Red Zone will have to stay in institutional quarantine: DGP
डीजीपी सीताराम मरडी - फोटो : सोशल मीडिया

डीजीपी सीताराम मरडी ने शनिवार को कहा कि जो लोग दूसरे राज्यों के रेड जोन से आ रहे हैं, उन्हें सात दिन तक संस्थागत क्वारंटीन में रहना अनिवार्य है। उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उन्हें बाकी के सात दिन होम क्वारंटीन में रहने का विकल्प दिया जाएगा। कहा कि जो लोग क्वारंटीन के आदेशों का सही से पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाहर से आने वाले लोग इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर उनके खिलाफ झूठी जानकारी देने की बात जांच में सामने आई तो कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने सूबे के मकान मालिकों से अपील की है कि इस मुश्किल वक्त में वे किराएदारों पर किराया चुकाने व एडवांस जमा करने को दबाव न बनाएं।

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बताया कि अभी तक क्वारंटीन उल्लंघन के 180 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 222 लोग सम्मिलित पाए गए हैं। दर्ज मामलों में 161 होम, जबकि 20 संस्थागत क्वारंटीन के उल्लंघन से जुडे़ हैं। डीजीपी ने केएफसी, मैक डोनल्ड जैसी कंपनियों का उदाहरण देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकल के लिए वोकल बनने और उसे ग्लोबल बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने के सपने के लिए सभी को साथ मिलकर आगे काम करने की अपील की। जुनून से चमत्कार हो सकते हैं इसलिए उच्च गुणवत्ता वाली चीजें बनाने के लिए जुनून पैदा करें।

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