फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   The high court shimla imposed the ban on women's commission order

महिला आयोग के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Thu, 20 Sep 2018 07:00 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 20 Sep 2018 07:00 AM IST
विज्ञापन
The high court shimla imposed the ban on women's commission order

प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने महिला आयोग के एक आदेश पर रोक लगा दी है। याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य महिला आयोग से दो हफ्ते के भीतर जवाबतलब किया गया है।24 मई को महिला आयोग ने प्रार्थी को मासिक सेलरी का पचास फीसदी वेतन पत्नी के खाते में जमा करने के आदेश जारी किए थे।

विज्ञापन


इसके बाद 21 जून को आयोग के सदस्य सचिव ने प्रार्थी के विभाग को सूचित कर इस बारे में अवगत करवाया कि प्रार्थी की प्रतिमाह 50 फीसदी सेलरी उसकीपत्नी के खाते में जमा करवानी होगी।विभाग ने भी 1 सितंबर को प्रार्थी की सेलरी का 50 फीसदी वेतन महिला के खाते में डिटेक्ट लेने का निर्णय लिया।इसके बाद 12 सितंबर को प्रार्थी ने राज्य महिला आयोग के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
विज्ञापन


इधर, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्रार्थी की चुनौती पर सुनवाई करते हुए आयोग के आदेश पर रोक लगाने के साथ आयोग से दो हफ्ते के भीतर आदेश पर जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि राज्य महिला आयोग ने अपने क्षेत्राधिकार से आगे बढ़कर इस आदेश को पारित किया है। प्रार्थी ने आयोग के इस आदेश को चुनौती देने के लिए प्र्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद उच्च न्यायालय ने आयोग के इस आदेश पर रोक लगा दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed