फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   The condition of obtaining trade license will not apply to businessmen right now

Shimla News: कारोबारियों पर अभी लागू नहीं होगी ट्रेड लाइसेंस लेने की शर्त

Tue, 29 Oct 2024 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Oct 2024 11:59 PM IST
विज्ञापन
The condition of obtaining trade license will not apply to businessmen right now
नगर निगम के सदन में पार्षदों के दबाव में टला ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य करने का प्रस्ताव, हजारों कारोबारियों पर लागू होनी है यह शर्त
विज्ञापन

प्रशासन ने कहा-इसे लागू करना जरूरी, केंद्र और प्रदेश सरकार के हैं निर्देश

पार्षदों के विरोध के बाद सदन ने एक माह के लिए टाला प्रस्ताव
व्यापार मंडलों से बैठक कर अगले महीने फिर सदन में होगी चर्चा

अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के हजारों कारोबारियों के लिए नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेने की शर्त फिलहाल लागू नहीं होगी। नगर निगम पार्षदों के दबाव के चलते इस प्रस्ताव को एक माह के लिए टाल दिया है।
अब नवंबर में होने वाली नगर निगम की मासिक बैठक में इस पर दोबारा चर्चा होगी। महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को बचत भवन में हुई नगर निगम की मासिक बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा गया। जैसे ही प्रस्ताव पटल पर रखा कि पार्षदों ने इस पर विरोध जता दिया। मनोनीत पार्षद अश्वनी सूद, चमन प्रकाश समेत कई पार्षदों ने इसे लागू न करने की बात कही। अश्वनी सूद ने दावा किया कि पहले भी निगम ने इसे लागू किया था लेकिन तब हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इस पर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि उनके ध्यान में ऐसा कोई आदेश नहीं है। फिर भी इसे चेक करेंगे। कहा कि यह शर्त लागू करना अनिवार्य है। केंद्र और राज्य सरकार से निगम को इसे लागू करने के निर्देश मिले हैं। निगम में भी पहले यह शर्त लागू थी और 900 से ज्यादा कारोबारियों ने यह लाइसेंस लिया है। हालांकि पहले इस बारे में नियम नहीं थे। अब निगम ने इसके नियम बना दिए हैं। महापौर ने कहा कि इस शर्त को कारोबारियों पर नहीं थोपा जाएगा। पहले व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों से इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद अगले सदन में इसे चर्चा के लिए लाया जाएगा।
विज्ञापन




आम जनता से मांगें आपत्तियां-सुझाव
सदन ने प्रस्ताव तो एक माह के लिए टाल दिया लेकिन इसके लिए बनाए नियमों पर कारोबारियों की आपत्तियां और सुझाव लिए जाएंगे। निगम जल्द अपनी वेबसाइट पर इसके नियम आम जनता के लिए रखेगा। लोग इस पर अपने सुझाव दर्ज करवा सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन




यह हैं नए नियम
नगर निगम से अब हर कारोबारी, होटल मालिक, तहबाजारी आदि को ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस फीस दुकान के आकार, वार्ड और कारोबार की श्रेणी के अनुसार तय होगी। अस्थायी रूप से दुकानें लगाने वाले दुकानदारों को भी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। पहले एक ही श्रेणी में हर तरह के कारोबार का लाइसेंस मिलता था। अब इसकी श्रेणियां 150 से ज्यादा कर दी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article